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नागौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा - कारावास

नागौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के दोषी को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है. यह आदेश पॉक्सो मामलों की अदालत ने सुनाई है.

नागौर जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : May 30, 2019, 9:44 PM IST

नागौर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मेड़ता सिटी के पोक्सो को न्यायालय में अहम फैसला सुनाया है. अदालत में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है.

नागौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 का कारावास

मामला नागौर जिले श्री बालाजी थाना क्षेत्र का है. जहां वर्ष 2016 में इलाके के एक 14 वर्षीय नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने में बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस को बताया गया था कि पुत्री आटा पीसने के लिए घर वापस लौट रही थी. उस वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया. इस पूरे मामले में कोर्ट में चालान पेश होने के बाद करीब 15 गवाह के बयान कलामबंद किए.

मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक दौलत सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को मेड़ता सिटी के पोस्को न्यायालय के न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नागौर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मेड़ता सिटी के पोक्सो को न्यायालय में अहम फैसला सुनाया है. अदालत में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है.

नागौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 का कारावास

मामला नागौर जिले श्री बालाजी थाना क्षेत्र का है. जहां वर्ष 2016 में इलाके के एक 14 वर्षीय नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने में बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस को बताया गया था कि पुत्री आटा पीसने के लिए घर वापस लौट रही थी. उस वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया. इस पूरे मामले में कोर्ट में चालान पेश होने के बाद करीब 15 गवाह के बयान कलामबंद किए.

मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक दौलत सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को मेड़ता सिटी के पोस्को न्यायालय के न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

Intro:दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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एकर... नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मेड़ता सिटी के पोक्सो को न्यायालय में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है...


Body:नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र में नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री आटा पीसने के लिए घर वापस लौट रही थी उसी समय आरोपी भारता राम ने उसके साथ छेड़छाड़ करते दुष्कर्म किया पूरे मामले में कोर्ट में चालान पेश होने के बाद करीब 15 गवाह के बयान कलामबंद किए मामले की पैरवी लोक अभियोजक दौलत सिंह राठौर ने बताया कि आज मेड़ता सिटी के पोस्को न्यायालय के न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी भारता राम को 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ₹2 लाख का अर्थदंड से दंडित किया है ..श्रीबालाजी थाना क्षेत्र मे 2016 मामला था ...पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री घर से कुछ कार्य के लिए बाहर गई थी अचानक लापता हो गई है उसको ढूंढने के लिए जब निकले तब पता चला कि भारता राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई तब जाकर थाने में मामला दर्ज कराया..


Conclusion:कोर्ट का अहम फैसला आया है
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