नागौर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मेड़ता सिटी के पोक्सो को न्यायालय में अहम फैसला सुनाया है. अदालत में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है.
मामला नागौर जिले श्री बालाजी थाना क्षेत्र का है. जहां वर्ष 2016 में इलाके के एक 14 वर्षीय नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने में बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस को बताया गया था कि पुत्री आटा पीसने के लिए घर वापस लौट रही थी. उस वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया. इस पूरे मामले में कोर्ट में चालान पेश होने के बाद करीब 15 गवाह के बयान कलामबंद किए.
मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक दौलत सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को मेड़ता सिटी के पोस्को न्यायालय के न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.