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नागौर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय, मोबाइल कंपनी को उपभोक्ता को नया मोबाइल देने का आदेश - Nagaur news

नागौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब और त्रुटियुक्त मोबाइल बेचने के मामले एक नामी कंपनी को विक्रेता को निशुल्क मोबाइल उपलब्ध कराने के आदेश दिया है. कंपनी ने एक उपभोक्ता को त्रुटियुक्त मोबाइल दे दी थी और रिप्लेसमेंट के बदले राशि भी वसूल की थी.

नगौर जिला उपभोक्ता संरक्षण, Nagaur news
नागौर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय
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Published : Apr 11, 2021, 1:31 PM IST

नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब और त्रुटियुक्त मोबाइल बेचने के मामले में फैसला दिया. आयोग ने ग्राहक को रिप्लेस कर एप्पल कंपनी का नया मोबाइल निशुल्क उपलब्ध कराने का विक्रेता और निर्माता कंपनी को आदेश दिया है.

मामले के अनुसार हनुमान बाग कालोनी निवासी कुंदन गहलोत ने आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा और सदस्य बलवीर खुडखुडिया, चन्द्रकला व्यास के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने दिल्ली दरवाजा, नागौर स्थित दुकानदार से नवंबर 2014 में 64 हजार 500 रुपए की कीमत का एप्पल कंपनी का नया मोबाइल फोन खरीदा था, जिसमें क्रय करने के बाद ही हैंग और बंद होने आदि कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी. कंपनी के सर्विस सेंटर की ओर से कई बार प्रयास करने के बाद इसे मरम्मत योग्य नहीं बताकर परिवादी को 26 हजार 750 जमा करवाने के लिए कहा. जिससे उसे कंपनी से नया मोबाइल दिलवाया जा सके.

यह भी पढ़ें. Exclusive: पुजारी मौत मामले पर बोले कटारिया- अभियुक्त को नहीं पकड़ेंगे तो लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार

विपक्षीगण ने आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर मोबाइल में टूट-फूट और खराबी के लिए परिवादी को जिम्मेदार होना बताते हुए राशि वसूल करने को जायज बताया गया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि वारंटी अवधि में उत्पाद की त्रुटि के निवारण का दायित्व विक्रेता और निर्माता का होता है. इसमें असफल रहने पर विपक्षीगण को रिप्लेसमेंट के बदले किसी प्रकार की राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है.

आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुए विक्रेता दुकानदार व मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर को परिवादी को रिप्लेस कर त्रुटिरहित नया मोबाइल निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित्त पांच हजार रुपए की राशि भी अदा करने का आदेश दिया है.

नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब और त्रुटियुक्त मोबाइल बेचने के मामले में फैसला दिया. आयोग ने ग्राहक को रिप्लेस कर एप्पल कंपनी का नया मोबाइल निशुल्क उपलब्ध कराने का विक्रेता और निर्माता कंपनी को आदेश दिया है.

मामले के अनुसार हनुमान बाग कालोनी निवासी कुंदन गहलोत ने आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा और सदस्य बलवीर खुडखुडिया, चन्द्रकला व्यास के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने दिल्ली दरवाजा, नागौर स्थित दुकानदार से नवंबर 2014 में 64 हजार 500 रुपए की कीमत का एप्पल कंपनी का नया मोबाइल फोन खरीदा था, जिसमें क्रय करने के बाद ही हैंग और बंद होने आदि कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी. कंपनी के सर्विस सेंटर की ओर से कई बार प्रयास करने के बाद इसे मरम्मत योग्य नहीं बताकर परिवादी को 26 हजार 750 जमा करवाने के लिए कहा. जिससे उसे कंपनी से नया मोबाइल दिलवाया जा सके.

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विपक्षीगण ने आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर मोबाइल में टूट-फूट और खराबी के लिए परिवादी को जिम्मेदार होना बताते हुए राशि वसूल करने को जायज बताया गया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि वारंटी अवधि में उत्पाद की त्रुटि के निवारण का दायित्व विक्रेता और निर्माता का होता है. इसमें असफल रहने पर विपक्षीगण को रिप्लेसमेंट के बदले किसी प्रकार की राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है.

आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुए विक्रेता दुकानदार व मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर को परिवादी को रिप्लेस कर त्रुटिरहित नया मोबाइल निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित्त पांच हजार रुपए की राशि भी अदा करने का आदेश दिया है.

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