नागौर. शहर के बहुचर्चित अल्ताफ हत्याकांड मामलें मे गुरुवार ADJ कोर्ट ने अहम फैसला सुनते हुए 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अपर सेशन कोर्ट संख्या 02 की न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़े जगदीश चारण, सुनील माली, रामचन्द्र ताडा, नवल जाट, राजमल काला और भागीरथ गुर्जर को संदेह का लाभ देते आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 427, 307, 302 से बरी कर दिया, लेकिन न्यायालय ने भागीरथ गुर्जर को 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत तीन साल की सजा सुनाई है.
बता दें कि कोतवाली थाना इलाके में 8 अक्टूबर 2013 को वाटर वर्क्स चौराहा के पास फायरिंग के दौरान अलताफ नाम के युवक की मौत हो गई. उस वक्त रामूराम पोकर, ईमरान, गौतम जाट, उस्मान, दिनेश सांगवा साथ मे थे. कोतवाली थाना पुलिस ने पहली चार्जशीट 03 जनवरी 2014 में जगदीश, सुनील रामचन्द्र, भागीरथ गुर्जर के खिलाफ पेश की थी.
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वहीं, दूसरी चार्जशीट 27 सितम्बर 2015 को नवल किशोर, राजमल काला के खिलाफ पेश की गई थी. इस मामले में एक आरोपी सुभाष विश्नोई फरार है. न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. अल्ताफ हत्याकांड मामलें को लेकर कई बार नागौर कलेक्टर और एसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.