नागौर. जिले में भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं अब यह पूरा मामला राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है. इस पूरे मामले में एक नया पेच सामने आया है. नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ ने स्कूल प्रशासन के पक्ष में हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले की पालना करवाने के आदेश दिए हैं.
नगर परिषद के आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट के आदेश के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि नागौर के अति सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया है. उसी के अनुसार नगर परिषद आदेश की पालना की जाएगी. ऐसे में नागौर की एसपी श्वेता धनकड़ जहां हाईकोर्ट के आदेश की पालना की बात कह रही हैं. वहीं नागौर के नगर परिषद के आयुक्त हाईकोर्ट के इस तरह के किसी भी आदेश के उनके सामने आने के बाद से इंकार कर रहे हैं.
ऐसे में दो अलग अलग न्यायालयों के दिए आदेशों पर असमंजस की स्थिति खड़ी हो चुकी है. इस पूरे मामले में जब हमने नागौर की पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी न्याय संगत आदेश है. उसकी पालना करवाई जाएगी. इस पूरे मामले में नागौर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी आदेश अब तक नहीं आया. नागौर के अति सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं. उसकी पालना कराई जा रही है.
यह पूरा मामला नागौर के भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल का है जिनकी बिल्डिंग नगर परिषद की ओर से किराए पर दी हुई है. लेकिन पिछले 4 सालों से स्कूल प्रशासन की ओर से किराया नगर परिषद में अदा नहीं किया जा रहा है. इसी को लेकर नगर परिषद की ओर से स्कूल प्रशासन को बिल्डिंग खाली करने के आदेश दिए गए थे. लेकिन स्कूल प्रशासन ने बिल्डिंग खाली करने के बजाए इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने स्कूल प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए स्कूल प्रबंधन को कब्जा देने के आदेश दिए हैं.