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यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग सख्त, एक साल में 767 लाइसेंस निलंबित

नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए नागौर पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बीते एक साल में नागौर में परिवहन विभाग ने 767 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं.

यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग सख्त
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Published : Jul 6, 2019, 5:26 PM IST

नागौर. जिले में हादसों का ग्राफ बढ़ा तो पुलिस से लेकर परिवहन विभाग तक सभी हरकत में आ गए. यातायात नियमों को ताक में रखकर वाहन दौड़ाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है.

कार्यालय द्वारा अपनाई जा रही इस सख्ती का नतीजा यह हुआ कि नागौर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने एक साल में 767 चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं. जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि एक साल में 767 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग सख्त

हालांकि, इनमें कुछ चालक ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ किसी अन्य जिले या दूसरे राज्य की पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर भेजी थी. वैसे तो यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाहन चालकों पर जुर्माना लगाती है लेकिन गंभीर किस्म की लापरवाही करने पर इसकी रिपोर्ट बनाकर जिला परिवहन कार्यालय से उस चालक का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश भी की जाती है.

डीटीओ चौधरी ने बताया कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने या कोई गंभीर लापरवाही सामने आने पर पुलिस रिपोर्ट बनाकर देती है. इसमें वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की जाती है. उनका कहना है कि विभाग अधिकतम तीन महीने के लिए किसी चालक का लाइसेंस निलंबित कर सकता है.

नागौर. जिले में हादसों का ग्राफ बढ़ा तो पुलिस से लेकर परिवहन विभाग तक सभी हरकत में आ गए. यातायात नियमों को ताक में रखकर वाहन दौड़ाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है.

कार्यालय द्वारा अपनाई जा रही इस सख्ती का नतीजा यह हुआ कि नागौर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने एक साल में 767 चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं. जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि एक साल में 767 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग सख्त

हालांकि, इनमें कुछ चालक ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ किसी अन्य जिले या दूसरे राज्य की पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर भेजी थी. वैसे तो यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाहन चालकों पर जुर्माना लगाती है लेकिन गंभीर किस्म की लापरवाही करने पर इसकी रिपोर्ट बनाकर जिला परिवहन कार्यालय से उस चालक का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश भी की जाती है.

डीटीओ चौधरी ने बताया कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने या कोई गंभीर लापरवाही सामने आने पर पुलिस रिपोर्ट बनाकर देती है. इसमें वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की जाती है. उनका कहना है कि विभाग अधिकतम तीन महीने के लिए किसी चालक का लाइसेंस निलंबित कर सकता है.

Intro:नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए नागौर पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती के रुख अख्तियार कर लिया है। बीते एक साल में नागौर में परिवहन विभाग ने 767 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। हालांकि, इनमें से कुछ चालक ऐसे भी हैं। जिनके खिलाफ दूसरे जिले या किसी अन्य प्रदेश की पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर भेजी थी।


Body:नागौर. जिले में हादसों का ग्राफ बढा तो पुलिस से लेकर परिवहन विभाग तक सभी हरकत में आ गए। यातायात नियमों को ताक में रखकर वाहन दौड़ाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नतीजा यह हुआ कि नागौर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने एक साल में 767 चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं।
जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि एक साल में 767 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। हालांकि, इनमें कुछ चालक ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ किसी अन्य जिले या दूसरे राज्य की पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। वैसे तो यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाहन चालकों पर जुर्माना लगाती है। लेकिन गंभीर किस्म की लापरवाही करने पर इसकी रिपोर्ट बनाकर जिला परिवहन कार्यालय से उस चालक का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश भी की जाती है।


Conclusion:डीटीओ चौधरी ने बताया कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने या कोई गंभीर लापरवाही सामने आने पर पुलिस रिपोर्ट बनाकर देती है। इसमें वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की जाती है। उनका कहना है कि विभाग अधिकतम तीन महीने के लिए किसी चालक का लाइसेंस निलंबित कर सकता है।
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बाइट- ओमप्रकाश चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी।
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