कोटा. कोटा नगर विकास न्यास ने अवैध निर्माण की शिकायत पर 16 इमारतों को सीज और बेदखल करने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश कोटा यूआईटी के उप सचिव ने निर्माणों के खिलाफ सुनवाई करते हुए जारी किए हैं. इनकी पालना संविदा पर लगे तहसीलदार व पटवारी करेंगे. आदेश जारी होने के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है. इनमें से अधिकांश निर्माणाधीन बिल्डिंग आरकेपुरम, जवाहर नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बसंत विहार और नया नोहरा क्षेत्र की है.
यूआईटी के अधिकारियों का कहना है कि यूआईटी में नियमित तहसीलदार लंबे समय से अवकाश पर चल रहे है, ऐसे में अब उनकी जगह उप सचिव अशोक मीणा को तहसीलदार की जिम्मेदारी दी गई है. उप सचिव अशोक मीणा के तहसीलदार का चार्ज लेने के बाद में तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई की है. उनके सामने सुनवाई के लिए 16 मामले लाए गए, जिनमें उन्होंने सीज व बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
बाकी मामलों की सुनवाई चल रही है. उन्हें भी सीज करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं. यूआईटी के अधिकारियों का कहना है कि नया नोहरा में एक बड़े ग्रुप की ओर से बनाई जा रही मल्टीस्टोरी की 4 पत्रावलियों को सुनवाई के लिए लाया गया था, उन्हें सीज करने के आदेश जारी कर दिए है.
इसी तरह जवाहर नगर में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए. आरकेपुरम व बसंत विहार के इलाकों में भी यूआईटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. हालांकि पहले भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन यूआईटी में स्थायी तहसीलदार के अवकाश पर होने से कार्रवाई नहीं हो पाई थी.