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रिश्वत के आरोपी IAS सहीराम 25 तक न्यायिक हिरासत में

सहीराम मीणा के परिजनों ने पिछली सुनवाई में एसीबी द्वारा सीज किए उनके खातों को मुक्त करने की अर्जी न्यायालय में दाखिल की थी.

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Published : Mar 21, 2019, 8:59 AM IST

फाइल फोटो

कोटा. एसीबी न्यायालय में मंगलवार को नारकोटिक्स के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सहीराम मीणा की सुनवाई के लिए 25 तारीख तय की है. इसके चलते अब सहीराम को 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा.

बचाव पक्ष के वकील सुनील हटेला ने जानकारी देते हुए बताया कि सहीराम के मामले में चालान पेश करने के लिए एसीबी को 19 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन एसीबी की ओर से मंगलवार को चालान पेश नहीं किया गया. उधर, कोर्ट ने सहीराम की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है. अब उन्हें 25 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इससे पहले सहीराम मीणा के परिजनों ने पिछली सुनवाई में एसीबी द्वारा सीज किए उनके खातों को मुक्त करने की अर्जी न्यायालय में दाखिल की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील हठीला ने बताया कि डा.सहीराम मीणा के बेटे मनीष मीणा, बहू विजयलक्ष्मी व पत्नी प्रेमलता मीणा की ओर से एसीबी न्यायालय में तीनों के एसीबी द्वारा सीज किए खातों को मुक्त करने की अर्जी लगाई है भी लगा रखी है.

गौरतलब है कि एसीबी ने अफीम खेती की एवज में 26 जनवरी दोपहर में सहीराम मीणा व दलाल कमलेश धाकड़ को ट्रेप किया था. एसीबी ने कमलेश धाकड़ के पिता को नारकोटिक्स विभाग की योजना के तहत कमलेश धाकड़ के पिता को गांव का मुखिया बनाने की ऐवज में एक लाख रुपए लेने की रिश्वत लेते पकड़ा था. इस मामले में के उजागर होने के बाद एसीबी ने सहीराम मीणा की करोड़ों की संपत्ति उजागर की है.

कोटा. एसीबी न्यायालय में मंगलवार को नारकोटिक्स के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सहीराम मीणा की सुनवाई के लिए 25 तारीख तय की है. इसके चलते अब सहीराम को 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा.

बचाव पक्ष के वकील सुनील हटेला ने जानकारी देते हुए बताया कि सहीराम के मामले में चालान पेश करने के लिए एसीबी को 19 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन एसीबी की ओर से मंगलवार को चालान पेश नहीं किया गया. उधर, कोर्ट ने सहीराम की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है. अब उन्हें 25 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इससे पहले सहीराम मीणा के परिजनों ने पिछली सुनवाई में एसीबी द्वारा सीज किए उनके खातों को मुक्त करने की अर्जी न्यायालय में दाखिल की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील हठीला ने बताया कि डा.सहीराम मीणा के बेटे मनीष मीणा, बहू विजयलक्ष्मी व पत्नी प्रेमलता मीणा की ओर से एसीबी न्यायालय में तीनों के एसीबी द्वारा सीज किए खातों को मुक्त करने की अर्जी लगाई है भी लगा रखी है.

गौरतलब है कि एसीबी ने अफीम खेती की एवज में 26 जनवरी दोपहर में सहीराम मीणा व दलाल कमलेश धाकड़ को ट्रेप किया था. एसीबी ने कमलेश धाकड़ के पिता को नारकोटिक्स विभाग की योजना के तहत कमलेश धाकड़ के पिता को गांव का मुखिया बनाने की ऐवज में एक लाख रुपए लेने की रिश्वत लेते पकड़ा था. इस मामले में के उजागर होने के बाद एसीबी ने सहीराम मीणा की करोड़ों की संपत्ति उजागर की है.

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रिश्वत के आरोपी IAS सहीराम 25 तक न्यायिक अभिरक्षा में

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कोटा. एसीबी न्यायालय में मंगलवार को नारकोटिक्स के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सहीराम मीणा की सुनवाई के लिए 25 तारीख तय की है. इसके चलते अब सहीराम को 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा.

बचाव पक्ष के वकील सुनील हटेला ने जानकारी देते हुए बताया कि सहीराम के मामले में चालान पेश करने के लिए एसीबी को 19 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन एसीबी की ओर से मंगलवार को चालान पेश नहीं किया गया. उधर, कोर्ट ने सहीराम की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है. अब उन्हें 25 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इससे पहले सहीराम मीणा के परिजनों ने पिछली सुनवाई में एसीबी द्वारा सीज किए उनके खातों को मुक्त करने की अर्जी न्यायालय में दाखिल की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील हठीला ने बताया कि डा.सहीराम मीणा के बेटे मनीष मीणा, बहू विजयलक्ष्मी व पत्नी प्रेमलता मीणा की ओर से एसीबी न्यायालय में तीनों के एसीबी द्वारा सीज किए खातों को मुक्त करने की अर्जी लगाई है भी लगा रखी है.

गौरतलब है कि एसीबी ने अफीम खेती की एवज में 26 जनवरी दोपहर में सहीराम मीणा व दलाल कमलेश धाकड़ को ट्रेप किया था. एसीबी ने कमलेश धाकड़ के पिता को नारकोटिक्स विभाग की योजना के तहत कमलेश धाकड़ के पिता को गांव का मुखिया बनाने की ऐवज में एक लाख रुपए लेने की रिश्वत लेते पकड़ा था. इस मामले में के उजागर होने के बाद एसीबी ने सहीराम मीणा की करोड़ों की संपत्ति उजागर की है.


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