कोटा. नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में गुरुवार को कोर्ट ने ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई (rape accused got 10 years imrisonment Kota) है. साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने 1 अक्टूबर 2018 को एक को पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था. पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी नहीं मिल रही है. साथ ही उनके दुकान पर काम करने वाला नौकर भी गायब है. पुलिस ने मामले की जांच की. इस मामले में पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया था.
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पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ सवाई माधोपुर के एक होटल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म (Servant raped owner daughter Kota) किया था. पीड़ित बालिका ने कहा कि आरोपी उसके मां पिता को मारने की धमकी देता है. साथ ही जबरदस्ती घर से ही उठाकर लेकर गया था.
मामले में आरोपी नौकर के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) का मुकदमा दर्ज किया गया. जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसके बाद राजू मीणा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है.