करौली. प्रदेश में कोरोना महामारी से आमजन के बचाव के लिए गृह विभाग के निर्देशानुसार 17 मई तक के लिए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाडा घोषित किया गया है. इस दौरान जिले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत लागू होने वाले प्रतिबंधों एवं अन्य दिशा निर्देशों की पालना कराए जाने के साथ ही जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं-वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य कराए जाने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से अधिकारियों को नियुक्त किया गया है.
जिला मजिस्टेट सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक बहादुर सिंह डागुर, सहायक निदेशक सुरेश चंद शर्मा को डीएच और एसडीएच पर प्रतिदिन भ्रमण कर मरीजों से उनको मिल रही चिकित्सकीय परामर्श, दवाई और सुविधाओं पर चर्चा कर रिपार्ट प्रस्तुत करने, रीको क्षेत्रीय प्रबंधक एमसी मीना हिण्डौन और उद्योग विभाग के उपनिदेशक केके मीना को उपखंड क्षेत्र मे संचालित ईकाईयों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने, विनीत मित्तल जिला औषधि नियंत्रक को मेडिकल स्टोर पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने, दवाओं की दरों के संबंध में निगरानी रखने, निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पर निगरानी रखने के लिए, जिला परिवहन अधिकारी नरेश कुमार बसवाल वाहनों की जांच कर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने और सीटीओ महेश गुप्ता को उपखंड क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने, अधिशाषी अभियंता हरिनारायण मीना, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी श्यामलाल मीना व खनिज अभियंता पुष्पेन्द्र मीना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गणपत लाल मीना को संबंधित उपखंड क्षेत्र में मजिस्टेट से समन्वय कर भीड़ वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.
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इसी प्रकार उन्होंने अधिशाषी अभियंता गजानन्द मीना, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक खुशीराम मीना, श्रम कल्याण अधिकारी रमेश चंद मीना, सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार अवतार सिंह मीना को संबंधित उपखंड क्षेत्र मे मजिस्टेट से समन्वय कर भीड़ वाले क्षेत्रों मे कर्फ्यू की पालना करवाने, अधिशाषी अभियंता टोडाभीम जयलाल मीना एवं चंबल सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना टोडाभीम के आशाराम मीना को संबंधित उपखंड क्षेत्र में मजिस्टेट से समन्वय कर भीड़ वाले क्षेत्रों मे कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए नियुक्त किया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि समस्त उपखंड मजिस्टेट कोविड-19 के संबंधित कार्याें के लिए उपखंड स्तरीय अधिकारियों की डयूटी अपने स्तर से लगा सकेंगे. इसके साथ ही जिला मजिस्टेट ने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो उपखंड स्तरीय अधिकारी की नियुक्त कर क्षेत्र में होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों से दूरभाष पर स्वास्थ्य एवं निशुल्क दवाईयों की किट की उपलब्धता के संबंध मे जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. उन्होने बताया कि इन आदेशों की अवज्ञा की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्मिक या अन्य व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सीसीए नियमों के अन्तर्गत भी समान्तर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी.