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करौली: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक, लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश

करौली में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मासिक बैठक का आयोजन हुआ. इसमें लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई. साथ ही जिले में संचालित रैन बसेरों के सुचारू संचालन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए.

pending cases,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक
करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक
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Published : Dec 16, 2020, 4:47 PM IST

करौली. जिले के न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ निशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ीत प्रतिकर स्कीम-2011, मध्यस्था गतिविधियां, मासिक एक्शन प्लान के अनुरूप विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हारुन की अध्यक्षता में विधिक सहायता समिति की बैठक की गई. इसमें पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन अग्रवाल, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कच्छावा सहित बार संघ के अध्यक्ष जयेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे.

बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के कार्यालय में लंबित 08 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया. इनमें हत्या, नाबालिग बालिकाओं के पोक्सो प्रकरणों, महिला से दुष्कर्म के कुल 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया. साथ ही 6 लाख 25 हजार रुपये प्रति कर दिये जाने का अवार्ड पारित किया.

यह भी पढ़े: नवाजत शिशुओं की मौत के मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, बताया- इस वजह से गई मासूमों की जान

बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के एक प्रकरण में अभियुक्त जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, उसकी ओर से पैरवी करने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने का अनुमोदन किया. विधिक सहायता के तीन प्रकरण में पूर्व से पैरवी कर रहे निःशुल्क अधिवक्ता जिनके प्रकरण निस्तारित हो चुके है. उन्हें द्वितीय किश्त के भुगतान का अनुमोदन किया गया. बैठक में जिले में संचालित रैन बसेरों के सुचारू संचालन के संबंध में भी चर्चा की गई.

करौली. जिले के न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ निशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ीत प्रतिकर स्कीम-2011, मध्यस्था गतिविधियां, मासिक एक्शन प्लान के अनुरूप विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हारुन की अध्यक्षता में विधिक सहायता समिति की बैठक की गई. इसमें पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन अग्रवाल, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कच्छावा सहित बार संघ के अध्यक्ष जयेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे.

बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के कार्यालय में लंबित 08 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया. इनमें हत्या, नाबालिग बालिकाओं के पोक्सो प्रकरणों, महिला से दुष्कर्म के कुल 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया. साथ ही 6 लाख 25 हजार रुपये प्रति कर दिये जाने का अवार्ड पारित किया.

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बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के एक प्रकरण में अभियुक्त जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, उसकी ओर से पैरवी करने के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने का अनुमोदन किया. विधिक सहायता के तीन प्रकरण में पूर्व से पैरवी कर रहे निःशुल्क अधिवक्ता जिनके प्रकरण निस्तारित हो चुके है. उन्हें द्वितीय किश्त के भुगतान का अनुमोदन किया गया. बैठक में जिले में संचालित रैन बसेरों के सुचारू संचालन के संबंध में भी चर्चा की गई.

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