करौली. जिले में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है. निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के बाद तैयारियां शुरू करते हुए मतगणना और मतदान बूथ के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है.
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र और मतगणना कक्ष के अंदर किसी भी अधिकारी और मीडियाकर्मी को वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही मोबाइल फोन ले जाने के अनुमति भी नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय आम चुनाव 2020 का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को मतदान बूथ स्थापित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी कर अपेक्षा की गई है कि कोई भी उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के परिधि क्षेत्र के भीतर मतदान बूथ स्थापित नहीं करेगा. साथ ही पोस्टर और बैनर प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं लगाएगा.
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मतदान के दिन को निर्वाचन बूथ का एक बैनर (2x5 फीट आकार का) एक मेज और दो कुर्सी के साथ स्थापित कर सकता है. लेकिन, छाया आदि के लिए कनात या टेंट लगाने की अनुमति नही होगी. छाया व्यवस्था के लिए त्रिपाल और छाता लगाया जा सकता है. उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान करने वाले मतदाताओं की बाई तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाने के लिए भी निर्देश भी दिए हैं.
नगरीय निकाय आम चुनाव 2020 के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
करौली में जिला निवार्चन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने एक आदेश जारी कर नगरीय निकाय आम चुनाव 2020 के लिए 17 नवंबर से कलेक्ट्रेट के कमरा नं.-127 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. इसका दूरभाष नं. 07464-258813 है. नियंत्रण कक्ष का प्रभारी जिला परिषद के मुख्य आयोजन अधिकारी रामराज मीना को बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं.-9413815767 है. ये नियंत्रण कक्ष 17 नवंबर से नगर पालिका के आम चुनाव 2020 के कार्य समाप्ति तक निरंतर 24 घंटे कार्यरत रहेगा. नियंत्रण कक्ष में कार्मिकों की नियुक्ति कर दी गई है. नियंत्रण कक्ष सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 3 पारियों में कार्यरत रहेगा.