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करौलीः जिला प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह, परिजनों को किया पाबंद - करौली में बाल विवाह रुकवाया

करौली जिला प्रशासन ने काशीपुरा गांव आयोजित होने वाले बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई की है. बच्चों के बालिग नहीं होने तक शादी नहीं करने के लिए परिजनों को पाबंद किया है. साथ ही मौके पर तहसीलदार और पुलिस को तैनात किया गया है.

करौली में बाल विवाह रुकवाया, administration stopped child marriage
प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह
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Published : Feb 25, 2020, 9:02 PM IST

करौली. जिला प्रशासन ने कैलादेवी के काशीपुरा गांव में मंगलवार को आयोजित होने वाले बाल विवाह की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया है. साथ ही बच्चो के बालिग नहीं होने तक शादी नहीं करवाने के लिए परिजनों को पाबंद किया.

प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह

करौली एसडीएम देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि कैलादेवी थाने को बाल कल्याण समिति की ओर से परिवाद प्राप्त हुआ, कि काशीपुरा गांव में एक 16 साल के नाबालिग का बाल विवाह मंगलवार को आयोजित होने वाला है. जिस पर बालिका के परिजनों को बुलाकर पाबंद कर दिया गया है. साथ ही वर पक्ष को भी पाबंद किया गया है. तहसीलदार थानाधिकारी और पुलिस को मौके पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम ने कहा कि वर और वधु पक्ष के परिजनों को बालिग नहीं होने तक बच्चों की शादी नहीं करने के लिए कहा गया. साथ ही उनसे इस आशय के शपथ पत्र भी लिए गए

ये पढ़ेंः Toll Tax मांगने पर उखड़ गए 'साहब'...टोलकर्मी पर बरसाए लात घूंसे

बाल कल्याण समिति के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि काशीपुरा गांव में बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति के सदस्य फजले अहमद और दिलीप के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने परिजनों को पाबंद कर दिया है. टीम ने परिजनों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान और कानूनी सजा के प्रावधानों के बारे में बताते हुए बाल विवाह नहीं करने की जानकारी दी.

करौली. जिला प्रशासन ने कैलादेवी के काशीपुरा गांव में मंगलवार को आयोजित होने वाले बाल विवाह की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया है. साथ ही बच्चो के बालिग नहीं होने तक शादी नहीं करवाने के लिए परिजनों को पाबंद किया.

प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह

करौली एसडीएम देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि कैलादेवी थाने को बाल कल्याण समिति की ओर से परिवाद प्राप्त हुआ, कि काशीपुरा गांव में एक 16 साल के नाबालिग का बाल विवाह मंगलवार को आयोजित होने वाला है. जिस पर बालिका के परिजनों को बुलाकर पाबंद कर दिया गया है. साथ ही वर पक्ष को भी पाबंद किया गया है. तहसीलदार थानाधिकारी और पुलिस को मौके पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम ने कहा कि वर और वधु पक्ष के परिजनों को बालिग नहीं होने तक बच्चों की शादी नहीं करने के लिए कहा गया. साथ ही उनसे इस आशय के शपथ पत्र भी लिए गए

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बाल कल्याण समिति के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि काशीपुरा गांव में बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति के सदस्य फजले अहमद और दिलीप के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने परिजनों को पाबंद कर दिया है. टीम ने परिजनों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान और कानूनी सजा के प्रावधानों के बारे में बताते हुए बाल विवाह नहीं करने की जानकारी दी.

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