करौली. जिले भर के सभी थानों में रविवार को सीएलजी की बैठक आयोजित की गई. जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव और मोटर व्हीकल एक्ट के नए जुर्माने की जानकारी दी गई. मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस के प्रति लोगों को जागरूक किया गया.
थानाधिकारी हरजी लाल यादव ने बताया कि, जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशानुसार राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव और मोटर व्हीकल एक्ट के लागू किए गए नए जुर्माना के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए जिले के सभी थानों में सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया. साथ ही लोगों की जन समस्याओं को सुनने और आम जनता व पुलिस में बेहतर संपर्क समन्वय स्थापित करने को लेकर भी बैठक आयोजित की गई.
बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूद सीएलजी सदस्यों व लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए. जिसमें कहा गया कि सभी को इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना चाहिए. हाथों को बार-बार साबुन में पानी से धोना चाहिए. लोगों के साथ में सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए.
ये पढ़ें: अलवर: पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर दी नए मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी, कोरोना को लेकर किया जागरूक
इसी के साथ में लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि, राज्य सरकार के की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के प्रावधानों में बदलाव कर उसे लागू कर दिया गया है. जिसमें जुर्माना अधिक किया गया है. वाहन चलाने वालों को यातायात नियमों का पूरी तरीके से पालन करना होगा. अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो, उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि, पहले जुर्माना राशि बहुत कम थी. लेकिन नए नियमों के तहत जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है. इसलिए सभी लोग यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं.
इसी के साथ ही बैठक में लोगों को यातायात के नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया. इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने अवैध बजरी खनन, नशे के कारोबार, आदि पर पुलिस से लगाम लगाने की मांग की. इस पर पुलिस अधिकारियों ने जल्दी इन कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.