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नियमों का पालन नहीं करने पर पटाखा दुकानदारों पर होगी कार्रवाई - कोरोना गाइडलाइन की पालना

प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने दीपावली पर पटाखा दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइन और नियमों की पालना करने की अपील की है. साथ ही विक्रेता की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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पटाखों की बिक्री करने वाले करें नियमों का पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई
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Published : Oct 19, 2020, 9:01 PM IST

करौली. वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से दिन प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दीपावली पर पटाखा दुकानदारों को हिदायत देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की है. विक्रेता की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि आतिशबाजी सामग्री विक्रेताओं की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होने बताया कि कोई व्यक्ति, संस्था बिना वैध अनुज्ञापत्र के आतिशबाजी, पटाखों की सामग्री का विक्रय नहीं करें. ऐसा करते हुए पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं लोगों के साथ-साथ संक्रमितों के लिए भी नुकसानदायी है. धुएं से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है. इस संबंध मे उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में समस्त चिकित्सा इकाइयों को निर्देशित कर एम्बूलेन्स व्यवस्था मय आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों के साथ तैयार रखी जाए, ताकि बीमार व्यक्ति के संबध मे सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार संभव हो सके.

पढ़ें- करौली पुजारी हत्याकांड: आरोपियों को पंचायत ने किया गांव से बेदखल, Viral Video के बाद आया नया मोड़

उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से आतिशबाजी सामग्री के संचालन पर होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों के स्वास्थ पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के संबंध में प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया जाए.

इसके साथ ही उन्होने पुलिस अधीक्षक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर निर्धारित ध्वनि से अधिक ध्वनि के पटाखे आदि विक्रय या भंडारण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही. इस संबंध मे उन्होंने समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही आमजन से अपील कर पहला सुख निरोगी काया के प्रति जागरूक करने और पटाखों के धुए से होने वाले विपरीत प्रभावों को समझाने के निर्देश दिए हैं.

करौली. वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से दिन प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दीपावली पर पटाखा दुकानदारों को हिदायत देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की है. विक्रेता की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि आतिशबाजी सामग्री विक्रेताओं की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होने बताया कि कोई व्यक्ति, संस्था बिना वैध अनुज्ञापत्र के आतिशबाजी, पटाखों की सामग्री का विक्रय नहीं करें. ऐसा करते हुए पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं लोगों के साथ-साथ संक्रमितों के लिए भी नुकसानदायी है. धुएं से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है. इस संबंध मे उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में समस्त चिकित्सा इकाइयों को निर्देशित कर एम्बूलेन्स व्यवस्था मय आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों के साथ तैयार रखी जाए, ताकि बीमार व्यक्ति के संबध मे सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार संभव हो सके.

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उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से आतिशबाजी सामग्री के संचालन पर होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों के स्वास्थ पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के संबंध में प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया जाए.

इसके साथ ही उन्होने पुलिस अधीक्षक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर निर्धारित ध्वनि से अधिक ध्वनि के पटाखे आदि विक्रय या भंडारण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही. इस संबंध मे उन्होंने समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही आमजन से अपील कर पहला सुख निरोगी काया के प्रति जागरूक करने और पटाखों के धुए से होने वाले विपरीत प्रभावों को समझाने के निर्देश दिए हैं.

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