जोधपुर. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले से जुड़े अभ्यर्थियों सहित अन्य आरोपियों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पेश जमानत याचिकाओं को सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके परिजनों ने पक्ष रखते हुए पेपर लीक से अभ्यर्थियों का कोई सम्बंध नहीं बताते हुए फंसाने का आरोप लगाकर जमानत की गुहार लगाई थी.
वहीं सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक की सूचना पर बनाड़ थाना पुलिस ने एक मैरिज गार्डेन में कारवाई करते हुए अभ्यर्थियों सहित कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया था. जोशी ने कहा कि पकड़े गए अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों में अविश्वास पैदा किया है जो कि राजस्थान लोक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत अपराध है. सरकार ने प्रदेश में बढ़ती समस्या को देखते हुए ही कानून बनाया है. ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 26 याचिकाओं को खारिज कर दिया लेकिन यह स्वतंत्रता भी दी है कि वे चार्जशीट पेश होने के बाद दोबारा याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं.
पेपर लीक केस के बाद दोबारा हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान सरकार और प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती गई थी. हालात ये थे कि परीक्षा वाले शहरों में सुबह से शाम तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था. पेपर लीक को लेकर भाजपा की ओर से लगातार कांग्रेस की गहलोत सरकार पर उठाए जाते रहे हैं.