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खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थी 31 जनवरी तक करें ’गिव अप’, नहीं तो होगी कार्यवाही - FOOD SECURITY SCHEME

31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी.

31 जनवरी तक करें ’गिव अप’
31 जनवरी तक करें ’गिव अप’ (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 26, 2025, 7:52 AM IST

जयपुर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 3 दिसम्बर से ’गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी.

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक उपखंड में ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी,उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें. इसके लिए जयपुर ग्रामीण एवं शहर की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं. जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायतशासी संस्था में कार्यरत अधिकारी,कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, ट्रेंक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आते है, को छोड़कर चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति अथवा निष्कासन की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाएं.

पढ़ें: 26 जनवरी से खुलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल, फ्री राशन के लिए लोग कर सकेंगे आवेदन

उन्होंने बताया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है. 24 जनवरी तक जयपुर शहर एवं ग्रामीण में ’गिव अप’ अभियान के अन्तर्गत 15 हजार उपभोक्ताओं द्वारा अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये गये हैं. त्रिलोकचंद मीणा ने कहा कि आमजन से अपील है कि यदि वह खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित होने के उपरान्त भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. तो वह 31 जनवरी से पूर्व ’गिव अप’ अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवायें. 31 जनवरी के बाद जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर और ग्रामीण एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिये जाएंगे.

जिला रसद अधिकारी मीणा ने बताया कि 31 जनवरी के बाद खाद्य सुरक्षा सूची में पाये जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध वसूली कर जुर्माना लगाया जाएगा. वसूली की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार की जाएगी. खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति की ओर से उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर यह वसूली की जाएगी. जिला कलक्टर के निर्देश पर ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही हैं एवं निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली राशि की कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने के लिए लिखा जायेगा.

जयपुर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 3 दिसम्बर से ’गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी.

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक उपखंड में ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी,उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें. इसके लिए जयपुर ग्रामीण एवं शहर की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं. जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायतशासी संस्था में कार्यरत अधिकारी,कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, ट्रेंक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आते है, को छोड़कर चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति अथवा निष्कासन की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाएं.

पढ़ें: 26 जनवरी से खुलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल, फ्री राशन के लिए लोग कर सकेंगे आवेदन

उन्होंने बताया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है. 24 जनवरी तक जयपुर शहर एवं ग्रामीण में ’गिव अप’ अभियान के अन्तर्गत 15 हजार उपभोक्ताओं द्वारा अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये गये हैं. त्रिलोकचंद मीणा ने कहा कि आमजन से अपील है कि यदि वह खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित होने के उपरान्त भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. तो वह 31 जनवरी से पूर्व ’गिव अप’ अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवायें. 31 जनवरी के बाद जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर और ग्रामीण एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिये जाएंगे.

जिला रसद अधिकारी मीणा ने बताया कि 31 जनवरी के बाद खाद्य सुरक्षा सूची में पाये जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध वसूली कर जुर्माना लगाया जाएगा. वसूली की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार की जाएगी. खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति की ओर से उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर यह वसूली की जाएगी. जिला कलक्टर के निर्देश पर ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही हैं एवं निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली राशि की कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने के लिए लिखा जायेगा.

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