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ट्रेन नंबर - 20488 कोच नंबर SE - 2 सीट नंबर 1,2 पर बैठे हुए 3 लोग शराब पी रहे है।@RPF_INDIA @RailMinIndia pic.twitter.com/4WrDOVx71q
— Kuldeep Thakur🇮🇳 (@KuldeepThakur97) March 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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जोधपुर. रेल यात्रा के दौरान शराब का सेवन करना प्रतिबंधित है. लेकिन ट्रेन में शराब पीने का खुलासा होने के बाद रेलवे की सुरक्षा एजेंसी कहे कि किसी यात्री को कोई शिकायत नहीं थी तो क्या हो? कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली से चलने वाली मलानी एक्सप्रेस में. शुक्रवार रात को ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई तो कुछ देर बाद ही 3 लोग खुलेआम वहां पर जाम छलकाने लगे. इसका वीडियो बनाकर किसी रेलयात्री ने ट्वीट कर दिया. खास बात यह रही कि इस ट्वीट पर जोधपुर रेलवे प्रोटक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने जो जवाब दिया तो बहुत हास्यास्पद है. आरपीएफ ने भी ट्वीट के माध्यम से अधिकारियों को कहा कि जिस कोच में तीन यात्रियों के शराब पीने की शिकायत मिली है, उस कोच के सभी यात्री रेस्ट कर रहे थे व किसी को कोई परेशानी नहीं थी. इसके विपरीत कायदे से ऐसे यात्रियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी.अब सोशल मीडिया पर वीडियो और आरपीएफ का जवाब वायरल हो रहा है. लोग पूछ रहे हैं कि यदि अन्य यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या ट्रेन में सफर के दौरान शराब पी जा सकती है. हालांकि वायरल होने के बाद ट्विटर से यह ट्वीट अब डीलिट कर दिया गया है.
ऐसे हुआ ट्वीट वायरल - यह ट्वीट कुलदीप ठाकुर नामक व्यक्ति ने शुक्रवार रात को सवा 11 बजे किया था. इसके कुछ देर बाद ही रेलवे के अलग अलग ट्विटर हैंडल सक्रिय हो गए. ट्वीट करने वाले से जानकारी मांगी गई. आरपीएफ इंडिया को जानकारी दी गई. आरपीएफ इंडिया ने जोधपुर आरपीएफ को टैग कर दिया, इसमें पूरी रात निकल गई. ट्रेन जोधपुर पहुंची तो आरपीएफ ने जाकर कोच देखा. लोगों से पूछा तो किसी ने शिकायत नहीं दी. सुबह नौ बजे आरपीएफ जोधपुर ने ट्वीट कर अपना जवाब साझा किया.
टिकट होता है रद्द, जुर्माना भी - कायदे से आरपीएफ को शराब का सेवन करने वाले यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सजा दिलाने की ड्यूटी पूरी करनी थी, लेकिन ड्यूटी ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया. रेलवे एक्ट 1999 की धारा 145 कहती है कि ट्रेन, रेलवे प्लेटफार्म समेत रेलवे परिसर में कहीं भी कोई शराब, नशीले पदार्थ का सेवन करता पाया जाता है या मादक पदार्थ उसके पास से पाया जाता है तो उसका ट्रेन टिकट या रेलवे पास रद्द कर दिया जाएगा. उसे छह माह जेल या 500 रुपये तक जुमाना और दोनों हो सकता है. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा का कहना है कि वे पता करेंगे क्या हुआ है. यदि ऐसा है तो आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी.