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पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर HC से नोटिस जारी, पार्क की भूमि पर बना दिए वाणिज्यक पट्टे

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के पृथ्वीराज नगर में पार्क की भूमि पर वाणिज्यक पट्टे लेने एवं उनको बेचान करने के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है.

Jodhpur news,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jan 28, 2021, 4:29 AM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने शहर के पृथ्वीराज नगर में पार्क की भूमि पर वाणिज्यक पट्टे लेने एवं उनको बेचान करने के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. पृथ्वीराज नगर विकास समिति की ओर से अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र भंसाली ने अधिवक्ता प्रकाश चौधरी के जरिए याचिका पेश की.

न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पक्षकार बनाए गए सभी लोगों को दस्ती नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर, आयुक्त जेडीए जोधपुर, उपायुक्त दक्षिण नगर निगम जोधपुर, नव भारत गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष बसंत राज मेहता, जुगल किशोर मालानी को पक्षकार बनाया गया है.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने जेलर भारत भूषण हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी को खुला बंदी शिविर भेजने के दिए निर्देश

उच्च न्यायालय ने सभी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. अधिवक्ता चौधरी ने बताया कि झालामंड स्थित पृथ्वीराज नगर में पार्क की भूमि एवं कुछ ऑपन स्पेस रखा गया था, जिस पर वाणिज्यक पट्टे जारी कर दिए गए हैं और उनको बेचा जा रहा है. उच्च न्यायालय से उन पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने शहर के पृथ्वीराज नगर में पार्क की भूमि पर वाणिज्यक पट्टे लेने एवं उनको बेचान करने के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. पृथ्वीराज नगर विकास समिति की ओर से अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र भंसाली ने अधिवक्ता प्रकाश चौधरी के जरिए याचिका पेश की.

न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पक्षकार बनाए गए सभी लोगों को दस्ती नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर, आयुक्त जेडीए जोधपुर, उपायुक्त दक्षिण नगर निगम जोधपुर, नव भारत गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष बसंत राज मेहता, जुगल किशोर मालानी को पक्षकार बनाया गया है.

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उच्च न्यायालय ने सभी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. अधिवक्ता चौधरी ने बताया कि झालामंड स्थित पृथ्वीराज नगर में पार्क की भूमि एवं कुछ ऑपन स्पेस रखा गया था, जिस पर वाणिज्यक पट्टे जारी कर दिए गए हैं और उनको बेचा जा रहा है. उच्च न्यायालय से उन पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई है.

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