जोधपुर.शहर के एक मल्टीप्लेक्स के ऑनलाइन टिकट खरीद में प्रत्येक दर्शक को पॉपकॉर्न लेने की बाध्यता को लेकर उपभोक्ता मंच में दायर मामले का फैसला करते हुए मंच ने सिनेमाघर संचालन कंपनी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. परिवादी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन और शांति चंद पटवा 24 मई 2018 को उन्होंने फिल्म देखने के लिए ऑनलाइन पेटीएम से टिकिट खरीदा था.
प्रत्येक टिकिट के लिए 140 रुपए लिए गए. जब वे सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्हें विंडो पर बुकिंग की जानकारी देने पर चार टिकिट दिए गए. टिकिट मूल्य 90 रुपए प्रिंट था, जबकि पेटीएम ने 140 रुपए चार्ज किया था. इस संबंध तब उन्होंने काउंटर पर पूछा तो बताया गया की 50 रुपए पॉपकॉर्न के चार्ज किए गए हैं. फिल्म के दौरान जो पॉपकॉर्न का पैकेट दिया गया उसमे महज पांच दस रुपए की पॉप कार्न थी. इसको लेकर उपभोक्ता मंच में परिवाद दिया गया जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा और सदस्य बलवीर खुडखुडिया ने सुनवाई शुरू की. परिवादी की और बताया गया कि उनसे चार टिकिट के लिए 200 रुपए अतिरिक्त जबरन वसूले गए. मल्टीप्लेक्स संचालन करने वाली मिराज सिनेमा की ओर से कहा गया कि सिनेमा देखने की बुकिंग पेटीएम से की गई है,0 इसके हम जिम्मेदार नहीं है. पेटीएम को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए परिवाद खारिज किया जाए. परिवादी की ओर से कहा गया कि पेटीएम में जो शुल्क दर्शाया गया वह सिनेमा घर प्रबंधन की इच्छा के अनुरूप था. पेटीएम सिर्फ एजेंट की भूमिका में था इसके लिए पूरी तरह से सिनेमा संचालन कंपनी ही जिम्मेवार है. दोनों पक्षों की बहस के बाद मंच ने आदेश दिया कि विपक्षी परिवादी को दो माह में 20 हजार रुपए हर्जाना, पांच हजार रुपए परिवाद व्यय और 200 रुपए पॉप कार्न की राशि चुकाए.
50 हजार का अतिरिक्त जुर्माना:आदेश में कहा गया कि मिराज सिनेमा और मिराज एंटरटेनमेंट ने कानून व नियमों की अवहेलना कर दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर जबरन 50 रुपए की पॉप कॉर्न बेच रहे है. इस कृत्य के लिए विपक्षी को उपभोक्ता कल्याण कोष में 50 हजार रुपए जमा करने के निर्देश दिए. साथ ही मंच ने निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजने का आदेश दिया जिससे उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात नहीं हो.