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जोधपुर में अपने दो बेटों को जहर देकर मारने वाले पिता को उम्र कैद

जोधपुर के बनार थाने क्षेत्र में पिता द्वारा अपने दो बेटों को जहर देकर मारने के जुर्म में जिला एवं सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 24, 2019, 7:09 PM IST

एडवोकेट, विनय श्रीवास्तव

जोधपुर. जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर महानगर ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ही दो बेटों को जहर देकर मौत के घाट उतारने वाले पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

वकील का बयान

जानकारी के मुताबिक आरोपी राजू प्रजापत ने जोधपुर के बनार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसके दो नाबालिग बेटे योगेश और कुलदीप की टांके में गिरने से मौत हो गई है. वहीं घटना के बाद जब पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया तो मेडिकल रिपोर्ट आने से पता चला कि मासूम को जहर देकर मारा गया है.

रिपोर्ट आने के बाद से पुलिस को आरोपी पर शक होने लगा. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की. पुलिस पूछताछ में प्रजापत ने दोनों मासूमों को कोल्ड ड्रिंक में चूहा मारने की दवा पिलाने और दोनों के बेहोश होने पर पानी के टांके में डालने की बात स्वीकार कर ली.

इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट ने मामले में लंबी सुनवाई, बहस, गवाहों के बयान और दस्तावेज का अवलोकन किया. वहीं बुधवार को जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर महानगर ने राजू प्रजापत के अपराध को गंभीर मानते हुए मासूमों को मौत के घाट उतारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जोधपुर. जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर महानगर ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ही दो बेटों को जहर देकर मौत के घाट उतारने वाले पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

वकील का बयान

जानकारी के मुताबिक आरोपी राजू प्रजापत ने जोधपुर के बनार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसके दो नाबालिग बेटे योगेश और कुलदीप की टांके में गिरने से मौत हो गई है. वहीं घटना के बाद जब पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया तो मेडिकल रिपोर्ट आने से पता चला कि मासूम को जहर देकर मारा गया है.

रिपोर्ट आने के बाद से पुलिस को आरोपी पर शक होने लगा. ऐसे में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की. पुलिस पूछताछ में प्रजापत ने दोनों मासूमों को कोल्ड ड्रिंक में चूहा मारने की दवा पिलाने और दोनों के बेहोश होने पर पानी के टांके में डालने की बात स्वीकार कर ली.

इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट ने मामले में लंबी सुनवाई, बहस, गवाहों के बयान और दस्तावेज का अवलोकन किया. वहीं बुधवार को जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर महानगर ने राजू प्रजापत के अपराध को गंभीर मानते हुए मासूमों को मौत के घाट उतारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:जोधपुर
जोधपुर के बनार थाना इलाके में अपना ही दो मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी पिता को जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर महानगर ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं पिता ने ही पहले तो दोनों मासूम को कोल्ड ड्रिंक में जहर डालकर पिलाया और उसके बाद दोनों को पानी के टांके में डाल दिया जिससे दोनों की मौत हो गई थी।


Body:जोधपुर के बनारस आने में राजू प्रजापत ने रिपोर्ट करवाई थी कि उसके दो मासूम नाबालिक पुत्र 5 वर्षीय योगेश और 3 वर्षीय कुलदीप की टांके में गिरने से मौत हो गई है पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट में मासूम को जहर देने की बात सामने आई इसके बाद पुलिस को शक होने पर पुलिस ने मासूम बच्चों के पिता राजू प्रजापत को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो आरोपी पिता राजू प्रजापत ने दोनों मासूम को कोल्डिंग में चूहा मारने की दवा पिलाने और दोनों के बेहोश होने पर पानी के टांके में डालने की बात स्वीकार की ।इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई और बहस ,गवाहों के बयान और दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद आज जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर महानगर ने राजू प्रजापत के अपराध को गंभीर मानते हुए मासूमों की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए।


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