जोधपुर. राजस्थान प्रदेश में देवस्थान विभाग की परिसम्पतियों के बनाई गई नई किराया नीति 2021 आगामी 01 अप्रैल से लागू कर दी जायेगी.
राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने देवस्थान विभाग की ओर से जानकारी पेश करते राजस्थान देवस्थान किराया नीति 2021 को कैबिनेट की ओर से नई नीति को पहले ही अनुमति दे दी गई.
जो कि आगामी 01 अप्रैल 2021 ने नई किराया नीति प्रभावी होगी. उन्होने नई किराया नीति को रिकार्ड पर पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई 25 मार्च को मुकरर्र कर दी.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन पर लगाई रोक
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने याचिकाकर्ता कर्मचारी को राहत देते हुए निलम्बन पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
याचिकाकर्ता उदयपुर निवासी रूपलाल खडूल ने अधिवक्ता आकाश गोयल के जरिये याचिका पेश कर बताया कि वह पंचायत समिति गोगुन्दा में ग्राम सेवक पद पर कार्यरत है. वर्ष 2015 में रूपलाल के विरूद्ध एफआईआर धारा 420,406 व 409 में दर्ज की गई थी. जिसमे बाद अनुसंधान विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी.
जिसके आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर ने निलम्बन आदेश जारी कर दिया. अधिवक्ता गोयल ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता ने बकाया वसूली राशि भी जमा करवा दी थी. लेकिन उसके बावजूद अभियोजन स्वीकृति जारी की गई. जो कि न्यायोचित नहीं है. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है.