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भंवरी देवी हत्या मामला: CBI विदेशी गवाह को अभी तक समन तामील नहीं करवा पाई

भंवरी देवी हत्या मामले में CBI विदेशी गवाह वैज्ञानिक अंबर बी कार को अभी तक समन तामील नहीं करवा पाई है. अब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है.

भंवरी देवी (फाइल फोटो).
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Published : Jul 2, 2019, 4:41 AM IST

जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी हत्या-अपहरण के मामले में सीबीआई अपने गवाह अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर बी कार को अभी तक संबंध तामील नहीं करवा पाई है. सोमवार को अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि अमेरिकी गवाह अंबर बी कार को हम सीधे समन तामील नहीं करवा सकते. इसको लेकर अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि गवाह को समन म्यूच्यूअल लीगल अग्रीमेंट ट्रीटी के प्रेषित करें, इसके बाद ही गवाह को बयान के लिए समन तामील करवाया जा सकेगा.

अमेरिकी दूतावास ने सीबीआई को यह जवाब 10 जून को भेजा था. उसको लेकर बचाव पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया कि सीबीआई ने 20 दिन तक यह जानकारी कोर्ट को क्यों नहीं दी. सीबीआई लगातार इस मामले को लंबा कर रही है. खासतौर से विदेशी गवाह के बयान को लेकर दो साल से संबंध तामील कराने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं करवा पाई है.इसके अलावा सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी शर्मा ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्य पीपी एजाज़ खान द्वारा बहस करना की मांग की. इसके लिए 8 जुलाई की तिथि मांगी.

CBI failure in Bhanwari Devi murder case
भंवरी देवी (फाइल फोटो).

बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और न्यायलय से निवेदन किया.की सीबीआई ने समन की पालना रिपोर्ट बीस दिन पहले मिल जाने के बावजूद उसे कोर्ट में पेश नहीं किया और MLAT की प्रक्रिया भी बीस दिन से चालू नहीं की. पिछले दो साल से केवल समन तामील करने के नाम पर अलग-अलग तरीक़े से कोर्ट का समय ख़राब कर रहे है और केस की प्रगति को पूरी तरह से रोक दिय है. सितम्बर 2018 से अभी तक कोई गवाह पेश नहीं करा पाए हैं और अब भी लगातार समय मांगे जा रहे है. पिछली तारीख़ पर भी तीन माह का समय मांगा था और आज एक महीने बाद फिर समय मांग रहे है. दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है.

जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी हत्या-अपहरण के मामले में सीबीआई अपने गवाह अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर बी कार को अभी तक संबंध तामील नहीं करवा पाई है. सोमवार को अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि अमेरिकी गवाह अंबर बी कार को हम सीधे समन तामील नहीं करवा सकते. इसको लेकर अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि गवाह को समन म्यूच्यूअल लीगल अग्रीमेंट ट्रीटी के प्रेषित करें, इसके बाद ही गवाह को बयान के लिए समन तामील करवाया जा सकेगा.

अमेरिकी दूतावास ने सीबीआई को यह जवाब 10 जून को भेजा था. उसको लेकर बचाव पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया कि सीबीआई ने 20 दिन तक यह जानकारी कोर्ट को क्यों नहीं दी. सीबीआई लगातार इस मामले को लंबा कर रही है. खासतौर से विदेशी गवाह के बयान को लेकर दो साल से संबंध तामील कराने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं करवा पाई है.इसके अलावा सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी शर्मा ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्य पीपी एजाज़ खान द्वारा बहस करना की मांग की. इसके लिए 8 जुलाई की तिथि मांगी.

CBI failure in Bhanwari Devi murder case
भंवरी देवी (फाइल फोटो).

बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और न्यायलय से निवेदन किया.की सीबीआई ने समन की पालना रिपोर्ट बीस दिन पहले मिल जाने के बावजूद उसे कोर्ट में पेश नहीं किया और MLAT की प्रक्रिया भी बीस दिन से चालू नहीं की. पिछले दो साल से केवल समन तामील करने के नाम पर अलग-अलग तरीक़े से कोर्ट का समय ख़राब कर रहे है और केस की प्रगति को पूरी तरह से रोक दिय है. सितम्बर 2018 से अभी तक कोई गवाह पेश नहीं करा पाए हैं और अब भी लगातार समय मांगे जा रहे है. पिछली तारीख़ पर भी तीन माह का समय मांगा था और आज एक महीने बाद फिर समय मांग रहे है. दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है.

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जोधपुर । बहुचर्चित भंवरी देवी हत्या अपहरण के मामले में सीबीआई अपने गवाह अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर बी कार को अभी तक संबंध तामील नहीं करवा पाई है सोमवार को अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि अमेरिकी गवाह अंबर बी कार को हम सीधे समन तामील नहीं करवा सकते इसको लेकर अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि गवाह को समन म्यूच्यूअल लीगल अग्रीमेंट ट्रीटी के प्रेषित करे, इसके बाद ही गवाह को बयान के लिए समन तामील करवाया जा सकेगा। अमेरिकी दूतावास ने सीबीआई को यह जवाब 10 जून को भेजा था उसको लेकर बचाव पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया कि सीबीआई ने 20 दिन तक यह जानकारी कोर्ट को क्यों नहीं दी सीबीआई लगातार इस मामले को लंबा कर रही है खासतौर से विदेशी गवाह के बयान को लेकर 2 साल से संबंध तामील कराने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं करवा पाई है।इसके अलावा सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी शर्मा ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्य पीपी एजाज़ खान द्वारा बहस करना की मांग की गई,इसके लिए 8 जुलाई की तिथि मांगी। बचाव पक्ष ने इसका घोर विरोध किया और न्यायलय से निवेदन किया की सीबीआई ने समन की पालना रिपोर्ट बीस दिन पहले मिल जाने के बावजूद उसे कोर्ट में पेश नहीं किया एव MLAT की प्रक्रिया भी बीस दिन से चालू नहीं की । पिछले दो साल से केवल समन तामील करने के नाम पर अलग अलग तरीक़े से कोर्ट का समय ख़राब कर रहे है और केस की प्रगति को पूरी तरह से रोक दिय है । सितम्बर 2018 से अभी तक कोई गवाह पेश नही करा पाए है । और अब भी लगातार समय माँगे जा रहे है । पिछली तारीख़ पर भी तीन माह का समय माँगा था । और आज एक महीने बाद फिर समय माँग रहे है । दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायलय ने अगकी सुनवाई 8 जुलाई की तारीख मुकरर की है।Conclusion:
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