जोधपुर. बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में राजीव गांधी थाने में दर्ज हुए मुकदमें में राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी पेश करने के निर्देश के साथ 10 जनवरी को अगली सुनवाई रखी है. जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ के समक्ष मेवाराम जैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से दो-दो अधिवक्ता पेश हुए. वहीं सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी मौजूद रहे. कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता के ओर से दो अधिवक्ता होने की वजह से उन्हें कहा कि जो पैरवी करना चाहे तो वो तय करे. सरकार की ओर से मौजूद एएजी जोशी को कहा कि वो 10 जनवरी को इस मामले में केस डायरी पेश करे. दो दिन पहले इस मामले में मेवाराम जैन का एक वीडियो वायरल होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मेवाराम जैन को कांग्रेस से निलंबित भी कर दिया था.
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गौरतलब है कि पिछले दिनों बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 लोगों जिसमें आरपीएस आनंद राजपुरोहित, कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा, एसआई दाउद खान, रामस्वरूप आचार्य, उपसभापति सुरतान सिंह, प्रधान गिरधर सिंह सोढा, प्रवीण सेठिया और गोपाल सिंह राजपुरोहित के खिलाफ राजीव गांधी नगर थाना , जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में अनाधिकृत रूप से घर ने घुस कर बलात्कार, गैंगरेप, पॉक्सो, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने कि धमकी, मारपीट, दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट के तहत अंतर्गत धारा 323, 328, 344, 346, 347,354 (ए), 376(2)(एन),376-डी, 120-बी आईपीसी, 3,4,5,5,6,7,8 पॉक्सो एक्ट और 3(2) (V) एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. इन मामलों को लेकर याचिकाकर्ता जैन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधान में सहयोग के निर्देश दिए थे.
ये था मामला : दरअसल, कुछ दिन पहले एक महिला ने जोधपुर में मामला दर्ज करवाया था कि उसके जोधपुर निवास पर पूर्व विधायक और उसके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया. वहीं, उसके साथ रहने वाली किशोरी के साथ भी रेप किया गया. महिला ने कुल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद से ये केस काफी चर्चा में आया. इस केस में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराएं जोड़ी गई थी.