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Asaram Sexual Harassment Case : आसाराम की पैरोल पर सरकार ने मांगा समय, कोर्ट ने 9 अक्टूबर को रखी सुनवाई - Rajasthan Hindi News

Rajasthan High Court : आसाराम की पैरोल पर सरकार ने समय मांगा है. सरकार की ओर से जवाब के लिए एएजी ने समय मांगा है, इसलिए अब कोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनवाई रखी है.

Rajasthan High Court
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 3, 2023, 9:31 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल याचिका पेश की गई है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए एक बार फिर से समय मांगा गया है.

जस्टिस अरूण भंसाली व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की. याचिका में बताया गया कि आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को उम्रकैद की सजा हुई थी. आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. उन्होंने 20 दिन की प्रथम पैरोल पेश की थी, जिसे जिला कलेक्टर जोधपुर ने 20 जून 2023 को खारिज कर दिया था.

पढ़ें : आसाराम ने पैरोल के लिए फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय

जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि नए पैरोल नियमों से जिला पैरोल कमेटी को आवेदन निस्तारित करे. जिसके बाद आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल आवेदन पेश किया गया, लेकिन जिला पैरोल कमेटी ने 21 अगस्त 2023 को आवेदन खारिज कर दिया.

जिला पैरोल कमेटी की ओर से आवेदन खारिज करने पर एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पेश की गई है. याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने समय मांगा था. मंगलवार को एक बार फिर से जवाब के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक का समय दिया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल याचिका पेश की गई है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए एक बार फिर से समय मांगा गया है.

जस्टिस अरूण भंसाली व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की. याचिका में बताया गया कि आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को उम्रकैद की सजा हुई थी. आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. उन्होंने 20 दिन की प्रथम पैरोल पेश की थी, जिसे जिला कलेक्टर जोधपुर ने 20 जून 2023 को खारिज कर दिया था.

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जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि नए पैरोल नियमों से जिला पैरोल कमेटी को आवेदन निस्तारित करे. जिसके बाद आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल आवेदन पेश किया गया, लेकिन जिला पैरोल कमेटी ने 21 अगस्त 2023 को आवेदन खारिज कर दिया.

जिला पैरोल कमेटी की ओर से आवेदन खारिज करने पर एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पेश की गई है. याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने समय मांगा था. मंगलवार को एक बार फिर से जवाब के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक का समय दिया है.

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