ETV Bharat / state

कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई - झुंझुनू में कोरोना

झुंझुनू जिला कलेक्टर ने कोरोना के संबंध में जानकारी छिपाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है और उसकी वजह से कोरोना फैले कोरोना से किसी की जान पर संकट आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

Jhunjhunu District Collector, कोरोना संक्रमण न्यूज
कोरोना से संबंधित जानकारी छिपाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
author img

By

Published : Apr 7, 2020, 11:06 AM IST

झुंझुनू. जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित होने के 23 मामले सामने आ चुके हैं. इनकी या तो विदेश यात्रा हिस्ट्री है या फिर निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर लौटे हैं. लेकिन अब भी लोग वहां से आने की बात छिपा रहे हैं. जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जिले के लोगों से सहयोग करने की अपील की है.

कोरोना से संबंधित जानकारी छिपाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पढ़ें- गहलोत सरकार 3 चरणों में खत्म करेगी Lockdown, शुरुआती चरण में इन्हें मिलेगी छूट

जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिलावासियों से कहा कि वे अन्य बाहरी देशों, राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों की जानकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान, नियंत्रण कक्ष या अन्य किसी राजकीय अधिकारी या कर्मचारी को दें, ताकि उनका सर्वे कर सैम्पलिंग करवाई जा सके. आमजन से कहा कि वे स्वयं जानकारी देने आगे आएं और एक अच्छे नागरिकों का फर्ज निभाते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें. उनके साथ किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं बरती जाएगी.

सर्वे में भी नहीं आ रहे सामने

जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे जिले में करवाए गए घर-घर सर्वे के बावजूद कुछ लोगों की ओर से अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी यात्रा करने, अन्य राज्य या अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने और गत माह मरकज में शरीक होने की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई है. ऐसे लोग अपनी जानकारी स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा दें.

तय रूप से होगा मुकदमा दर्ज

ऐसे व्यक्ति, जिसने जानबूझकर कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अपनी जानकारी को छुपाया है, जिससे किसी नागरिक के कोरोना से संकमित होकर उसकी जान खतरे में आ सकती है या जान जा सकती है. ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, 1957, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी.

झुंझुनू. जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित होने के 23 मामले सामने आ चुके हैं. इनकी या तो विदेश यात्रा हिस्ट्री है या फिर निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर लौटे हैं. लेकिन अब भी लोग वहां से आने की बात छिपा रहे हैं. जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जिले के लोगों से सहयोग करने की अपील की है.

कोरोना से संबंधित जानकारी छिपाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पढ़ें- गहलोत सरकार 3 चरणों में खत्म करेगी Lockdown, शुरुआती चरण में इन्हें मिलेगी छूट

जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिलावासियों से कहा कि वे अन्य बाहरी देशों, राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों की जानकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान, नियंत्रण कक्ष या अन्य किसी राजकीय अधिकारी या कर्मचारी को दें, ताकि उनका सर्वे कर सैम्पलिंग करवाई जा सके. आमजन से कहा कि वे स्वयं जानकारी देने आगे आएं और एक अच्छे नागरिकों का फर्ज निभाते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें. उनके साथ किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं बरती जाएगी.

सर्वे में भी नहीं आ रहे सामने

जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे जिले में करवाए गए घर-घर सर्वे के बावजूद कुछ लोगों की ओर से अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी यात्रा करने, अन्य राज्य या अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने और गत माह मरकज में शरीक होने की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई है. ऐसे लोग अपनी जानकारी स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा दें.

तय रूप से होगा मुकदमा दर्ज

ऐसे व्यक्ति, जिसने जानबूझकर कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अपनी जानकारी को छुपाया है, जिससे किसी नागरिक के कोरोना से संकमित होकर उसकी जान खतरे में आ सकती है या जान जा सकती है. ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, 1957, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.