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शादी समारोह करने के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति, 100 से ज्यादा लोग होने पर SDM होंगे जिम्मेदार - झुंझुनू में शादी समारोह के लिए कोरोना गाइडलाइन

झुंझुनू में कोरोना संक्रमण के दौरान शादियों के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत शादी की सूचना नहीं देने वालों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं किसी भी शादी में 100 से ज्यादा लोग शामिल होने पर संबंधित एसडीएम की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ओर से तय की गई है.

Jhunjhunu news, Permission for wedding ceremony, corona virus case
शादी समारोह करने के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति
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Published : Nov 24, 2020, 10:17 PM IST

झुंझुनू. जिले में कोरोना संक्रमण और शादियों के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत शादी की सूचना नहीं देने वालों के खिलाफ जांचकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं किसी भी शादी में 100 से ज्यादा लोग शामिल होने पर संबंधित एसडीएम और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ओर से तय की गई है. जिला कलेक्टर यूडी खान ने विवाह संबंधी आयोजनों के लिए मेहमानों की निर्धारित संख्या एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं.

खान ने बताया कि बिना सूचना के ऐसे आयोजन करने वालें आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए नायब तहसीलदार एवं संबंधित थानाधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जो कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाएंगे. उन्होंने बताया कि यह टीम आयोजन स्थल पर जाकर वीडियोग्राफी करवा सकती है और गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक, आयोजन स्थल के प्रबंधक सहित अन्य लोगों पर जुर्माना राशि, विधि के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Jhunjhunu news, Permission for wedding ceremony, corona virus case
शादी समारोह करने के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

साथ ही जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिलेवासियों से अपील की है कि लोग इस वैश्विक महामारी के दौरान जिला प्रशासन का सहयोग करें और गाइडलाइन की पालना करें. उन्होंने अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की उपलब्धता के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने निर्देश दिए है कि विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा.

यह भी पढ़ें- Special : सर्दियों में बढ़ते हैं त्वचा रोग...जानिए आयुर्वेद में क्या है इलाज

आयोजनकर्ता द्वारा वीडियोग्राफी की सीडी सुरक्षित रखी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा मांग करने पर उपलब्ध करवानी होगी. वीडियोग्राफी के अवलोकन करने पर यदि यह पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है, तो ऐसे आयोजनकर्ता के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किए गए नियमों में निर्धारित शास्ति राशि वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

झुंझुनू. जिले में कोरोना संक्रमण और शादियों के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना करने की तैयारी कर ली है. इसके तहत शादी की सूचना नहीं देने वालों के खिलाफ जांचकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं किसी भी शादी में 100 से ज्यादा लोग शामिल होने पर संबंधित एसडीएम और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ओर से तय की गई है. जिला कलेक्टर यूडी खान ने विवाह संबंधी आयोजनों के लिए मेहमानों की निर्धारित संख्या एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं.

खान ने बताया कि बिना सूचना के ऐसे आयोजन करने वालें आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए नायब तहसीलदार एवं संबंधित थानाधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जो कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाएंगे. उन्होंने बताया कि यह टीम आयोजन स्थल पर जाकर वीडियोग्राफी करवा सकती है और गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक, आयोजन स्थल के प्रबंधक सहित अन्य लोगों पर जुर्माना राशि, विधि के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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शादी समारोह करने के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

साथ ही जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिलेवासियों से अपील की है कि लोग इस वैश्विक महामारी के दौरान जिला प्रशासन का सहयोग करें और गाइडलाइन की पालना करें. उन्होंने अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की उपलब्धता के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने निर्देश दिए है कि विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा.

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आयोजनकर्ता द्वारा वीडियोग्राफी की सीडी सुरक्षित रखी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा मांग करने पर उपलब्ध करवानी होगी. वीडियोग्राफी के अवलोकन करने पर यदि यह पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है, तो ऐसे आयोजनकर्ता के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किए गए नियमों में निर्धारित शास्ति राशि वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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