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झुंझुनूं: साल 2015 में हुए मारपीट के मामले में ADJ ने चार आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया

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Published : Nov 3, 2019, 3:55 PM IST

झुंझुनूं के चिड़ावा में 6 जुलाई 2015 में हुए हमले को लेकर एडीजी बीना गुप्ता ने चार आरोपियों को पांच साल की सजा के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने की है.

झुंझुनूं की खबर, ADG Bina Gupta

चिड़ावा (झुंझुनूं). साल 2015 में हुए हमले को लेकर चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने फैसला सुनाया है. बता दें कि इसमें चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही दस-दस हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

चार आरोपियों को पांच साल की सजा

इस मामले में 6 जुलाई 2015 को सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था. मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने की है.

ये था मामला?

बता दें कि 6 जुलाई 2015 को वेदप्रकाश पुत्र इंद्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुरा थाना सूरजगढ़ ने रिपोर्ट दी कि 4 जुलाई 2015 को सुबह 8 बजे वह और उसका भाई विजय कुमार खेत में घास काट रहे थे. वहां एक तवेरा गाड़ी आई, जिसमें सवार रामप्रसाद, मनोज, वीरेंद्र पुत्रगण रामनिवास और स्वयं रामनिवास, उसकी पत्नी माया देवी और प्रवीण पुत्र रामप्रसाद आदि ने खेत में घूसकर जानलेवा हमला किया.

उन्होंने लोहे के सीगो की जैली, लोहे की पाइप, कुल्हाड़ी, लाठी के साथ मारपीट की और शोर मचाया तो आसपास के लोग आने लगे और उसके भाई को मरा हुआ समझ कर छोड़ गए. उसके बाद उसे बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

पढ़ें- झुंझुनूं: नगर निकाय चुनावों के नामांकन का दूसरा दिन

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने बताया कि इस मामले में एडीजे बीना गुप्ता ने चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माने भी लगाया है. अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने बताया कि इस मामले 15 गवाहों की गवाही भी हुई.

चिड़ावा (झुंझुनूं). साल 2015 में हुए हमले को लेकर चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने फैसला सुनाया है. बता दें कि इसमें चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही दस-दस हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

चार आरोपियों को पांच साल की सजा

इस मामले में 6 जुलाई 2015 को सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था. मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने की है.

ये था मामला?

बता दें कि 6 जुलाई 2015 को वेदप्रकाश पुत्र इंद्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुरा थाना सूरजगढ़ ने रिपोर्ट दी कि 4 जुलाई 2015 को सुबह 8 बजे वह और उसका भाई विजय कुमार खेत में घास काट रहे थे. वहां एक तवेरा गाड़ी आई, जिसमें सवार रामप्रसाद, मनोज, वीरेंद्र पुत्रगण रामनिवास और स्वयं रामनिवास, उसकी पत्नी माया देवी और प्रवीण पुत्र रामप्रसाद आदि ने खेत में घूसकर जानलेवा हमला किया.

उन्होंने लोहे के सीगो की जैली, लोहे की पाइप, कुल्हाड़ी, लाठी के साथ मारपीट की और शोर मचाया तो आसपास के लोग आने लगे और उसके भाई को मरा हुआ समझ कर छोड़ गए. उसके बाद उसे बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

पढ़ें- झुंझुनूं: नगर निकाय चुनावों के नामांकन का दूसरा दिन

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने बताया कि इस मामले में एडीजे बीना गुप्ता ने चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माने भी लगाया है. अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने बताया कि इस मामले 15 गवाहों की गवाही भी हुई.

Intro:चिड़ावा एडीजे ने मारपीट के मामले में सुनाया फैसला
चार आरोपियों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास, दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया
सूरजगढ़ के फतेहपुरा तन लोटिया में हुई मारपीट का घटना
खेत में काम कर रहे विजय सिंह के साथ हुई मारपीट
अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने दी जानकारी
चिड़ावा/झुंझुनूं।
चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाया है। इसमें चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा दस-दस हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 जुलाई 2015 को सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने की है।Body:ये था मामला
बता दे कि 6 जुलाई 2015 को वेदप्रकाश पुत्र इंद्रप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुरा थाना सूरजगढ़ ने रिपोर्ट दी कि 4 जुलाई 15 को सुबह 8 बजे वह और उसका भाई विजय कुमार खेत में घास काट रहे थे। वहां एक तवेरा गाड़ी आई इसमें सवार रामप्रसाद, मनोज, वीरेंद्र पुत्रगण रामनिवास एवं स्वयं रामनिवास और रामनिवास की पत्नी माया देवी तथा प्रवीण पुत्र रामप्रसाद आदि खेत में घूसकर जानलेवा हमला किया। लोहे के सीगो की जैली लोहे की पाइप, कुल्हाडी, लाठी के साथ मारपीट की तथा शोर मचाया तो आस पास के लोग आने लगे और उसके भाई को मरा हुआ समझ कर छोड़ गए। बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया गंभीर चोटे आई।


बता दे कि राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने बताया कि इस मामले में एडीजे बीना गुप्ता ने चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माने भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक विनोद डांगी ने बताया कि इस मामले 15 गवाहो की गवाही भी हुई। Conclusion:
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