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झुंझुनूः किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी की फसल बीमा की अंतिम तारीख 15 दिसंबर, प्रीमियम भी तय - झुंझुनू फसल बीमा का प्रीमियम तय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी के लिए झुंझुनू एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फसल बीमा अधिकृत किया गया है. वहीं सभी ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसल की बीमा 15 दिसंबर तक करवा सकते हैं, लेकिन ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पुर्णतया स्वैच्छिक है.

झुंझुनू फसल बीमा का प्रीमियम तय, Jhunjhunu crop insurance premium fixed
झुंझुनू फसल बीमा का प्रीमियम तय
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Published : Nov 11, 2020, 10:37 PM IST

झुंझुनू. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी के लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फसल बीमा अधिकृत किया गया है. सभी ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसल की बीमा 15 दिसंबर तक करवा सकते है, लेकिन ऋणी कृषकों फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पुर्णतया स्वैच्छिक है. अगर वह बीमा का इच्छुक नहीं है तो उनको अपने बैंक में 8 दिसंबर तक घोषणा पत्र देना पड़ेगा. अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगी.

इन फसलों का होगा बीमा...

तहसील बुहाना में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. तहसील चिड़ावा में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. वहीं तहसील स्तर पर जौ, मेथी, तहसील झुंझुनूं में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. तहसील स्तर पर जौ. तहसील खेतड़ी में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. तहसील स्तर पर जौ, तहसील मलसीसर पटवार स्तर पर सरसों और तहसील स्तर पर चना और गेहूं. तहसील नवलगढ में पटवारी स्तर पर चना, गेहूं और तहसील स्तर पर जौ, मेथी और सरसों. तहसील सुरजगढ़ में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहुं. तहसील स्तर पर जौ, मैथी. तहसील उदयपुरवाटी में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहुं. तहसील स्तर पर जौ, मैथी का अधिसूचित किया गया है.

यह रहेगा प्रीमियम...

उप निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. राजेन्द्र सिंह लाम्बा ने बताया कि इन अधिसूचित फसलों की कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि जौ 745.21 रुपये, गेहूं 1166.58 रुपये, चना 965.025, सरसो 1029.7 रुपये, मेथी 2829.2 रुपये, प्रति हैक्टर है. सभी ऋणी कृषक अपनी बोई गई फसलों का घोषणा पत्र देकर फसल बीमा करवाएं और गैर ऋणी कृषक अपने नजदीकी केंद्रीय सहकारी, क्षैत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में और सीएससी के माध्यम से अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं.

पढे़ंः कोटा दक्षिण नगर निगम : उप महापौर चुनाव को लेकर BJP के विवेक राजवंशी बोले, 'हमारे साथ गद्दारी हुई...भगवान देखेगा'

स्थानीय आपदाओं से नष्ट होने की स्थिति जैसे ओलावृष्टि, भू-स्ंखलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग, जलपलावन की स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल की नुकसान की स्थिति में फसल का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक स्तर पर किए जाने का प्रावधान है.

झुंझुनू. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी के लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फसल बीमा अधिकृत किया गया है. सभी ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसल की बीमा 15 दिसंबर तक करवा सकते है, लेकिन ऋणी कृषकों फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पुर्णतया स्वैच्छिक है. अगर वह बीमा का इच्छुक नहीं है तो उनको अपने बैंक में 8 दिसंबर तक घोषणा पत्र देना पड़ेगा. अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगी.

इन फसलों का होगा बीमा...

तहसील बुहाना में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. तहसील चिड़ावा में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. वहीं तहसील स्तर पर जौ, मेथी, तहसील झुंझुनूं में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. तहसील स्तर पर जौ. तहसील खेतड़ी में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहूं. तहसील स्तर पर जौ, तहसील मलसीसर पटवार स्तर पर सरसों और तहसील स्तर पर चना और गेहूं. तहसील नवलगढ में पटवारी स्तर पर चना, गेहूं और तहसील स्तर पर जौ, मेथी और सरसों. तहसील सुरजगढ़ में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहुं. तहसील स्तर पर जौ, मैथी. तहसील उदयपुरवाटी में पटवार स्तर पर चना, सरसों और गेहुं. तहसील स्तर पर जौ, मैथी का अधिसूचित किया गया है.

यह रहेगा प्रीमियम...

उप निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. राजेन्द्र सिंह लाम्बा ने बताया कि इन अधिसूचित फसलों की कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि जौ 745.21 रुपये, गेहूं 1166.58 रुपये, चना 965.025, सरसो 1029.7 रुपये, मेथी 2829.2 रुपये, प्रति हैक्टर है. सभी ऋणी कृषक अपनी बोई गई फसलों का घोषणा पत्र देकर फसल बीमा करवाएं और गैर ऋणी कृषक अपने नजदीकी केंद्रीय सहकारी, क्षैत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में और सीएससी के माध्यम से अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं.

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स्थानीय आपदाओं से नष्ट होने की स्थिति जैसे ओलावृष्टि, भू-स्ंखलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग, जलपलावन की स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल की नुकसान की स्थिति में फसल का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक स्तर पर किए जाने का प्रावधान है.

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