झुंझुनू . जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनू ने अपने एक निर्णय में लापरवाही से जीप चला कर दो जनों की मृत्यु करने वाले तथा करीब 7 से ज्यादा लोगों को घायल करने वाले चालक को दो साल की सजा सुनाई हैं.
अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय को संतुष्ट करते हुए चालक को 2 वर्ष साधारण कारावास और 10 हजार रुपये से दंडित करते हुए उसे जेल भेज दिया. इसमें चालक लक्ष्मीकांत उर्फ भादर पुत्र माघाराम जाट निवासी ढहर की ढाणी तन बास नानक थाना सदर झुंझुनू ने अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया.
यह था मामला
11 नवंबर 2018 को घायल घीसाराम ने बयान दिया कि उस रोज शाम 4:30 बजे के करीब विनोद जांगिड़ की डीआई जीप में मैं खुद, रामावतार, राजेश, महावीर प्रसाद स्वामी, दयाराम, श्रीमती विमला, परसाराम, दानाराम और श्रीमती प्रेम ग्राम छावसरी के लिए झुंझुनू से रिश्तेदारी में गए थे. छावसरी से शाम 6 बजे झुंझुनू के लिए रवाना हुए तो शाम 7:30 बजे के लगभग जीप उदावास से निकलते ही झुंझुनू की तरफ पहुंची.
झुंझुनू की तरफ से एक कमांडर जीप का चालक तेज गति से लापरवाही से चलाता लाया और उनकी जीप को टक्कर मार दी. जिससे उनकी जीप का 1 टायर निकल गया और उनकी जीप पलटी खा गई. जिससे जीप में बैठे सभी व्यक्तियों को चोटे आई. सामने वाली जीप का चालक भादर था. उक्त कमांडर जीप में बैठे सवारियों के भी चोटें आई. इस दुर्घटना में 2 जनों की मृत्यु हो गई.
पुलिस ने मामला दर्ज कर लक्ष्मीकांत उर्फ भादर के विरुद्ध संबंधित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया था. इसे देखते हुए झुंझुनू जिला न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक जीप चलाने वाले चालक की अपील खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दी है. जिला न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक जीप चलाने वाले चालक को 2 साल के लिये जेल भेज दिया.