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उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को 5 लाख की क्लैम राशि का भुगतान करने का दिया आदेश

झालावाड़ के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने सहकारी समिति व बीमा कंपनी को एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद 5 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने बीमा कंपनी को दिया
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Published : May 29, 2019, 3:15 PM IST

झालावाड़. पिडावा तहसील के काली तलाई गांव के निवासी बालचंद परिहार ने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवाई हैं. बालचंद परिहार ने शिकायत में कहा है कि उनके पिताजी कन्हैयालाल परिहार कालीतलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के नियमित सदस्य थे. और समिति के माध्यम से उनका दुर्घटना बीमा भी हो रखा था. ऐसे में 11 सितंबर 2017 को कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु हो गई. जिसकी सूचना समय पर समिति को दी गयी. लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लैम राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवा दी.

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने बीमा कंपनी को दिया आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष इदुद्दीन व सदस्य गिरिराज नागर ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही मानसिक संताप व परिवाद के 2100 रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया है.

झालावाड़. पिडावा तहसील के काली तलाई गांव के निवासी बालचंद परिहार ने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवाई हैं. बालचंद परिहार ने शिकायत में कहा है कि उनके पिताजी कन्हैयालाल परिहार कालीतलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के नियमित सदस्य थे. और समिति के माध्यम से उनका दुर्घटना बीमा भी हो रखा था. ऐसे में 11 सितंबर 2017 को कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु हो गई. जिसकी सूचना समय पर समिति को दी गयी. लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लैम राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवा दी.

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने बीमा कंपनी को दिया आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष इदुद्दीन व सदस्य गिरिराज नागर ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही मानसिक संताप व परिवाद के 2100 रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया है.
Intro:उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को दिया 5 लाख की क्लैम राशि का भुगतान करने का आदेश


Body:झालावाड़ के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने सहकारी समिति व बीमा कंपनी को मृत्यु के बाद 5 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

झालावाड़ के पिडावा तहसील के काली तलाई गांव के निवासी बालचंद परिहार ने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पिताजी कन्हैयालाल परिहार कालीतलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के नियमित सदस्य थे और समिति के माध्यम से उनका दुर्घटना बीमा भी हो रखा था. ऐसे में 11 सितंबर 2017 को कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु हो गई. जिसकी सूचना समय पर समिति को दी गयी लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करवा दी.




Conclusion:इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष इदुद्दीन व सदस्य गिरिराज नागर ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है साथ ही मानसिक संताप व परिवाद के 2100 रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया है.
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