झालावाड़. जिले में 4 साल पुराने जानलेवा हमला करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट की जज स्वाती शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि एससी-एसटी कोर्ट के लोक अभियोजक भैरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 20 अप्रैल 2016 को हेमराज नाई और बद्रीलाल नाई भालता गांव में चाय पी रहे थे.
तभी पप्पू उर्फ मोहनलाल नाम का व्यक्ति आया और पहले हेमराज नाई के सीने में कैंची घोंप दी. जब बद्रीलाल उसे बचाने के लिए आए तो हमलावर ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया और उनपर कैंची घोंप दी.
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जिसके बाद पीड़ितों की ओर से यह पूरा मामला भालता थाने में दर्ज करवाया गया. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान भी पेश किया. वहीं कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर sc-st कोर्ट ने धारा 307 के तहत 10 साल की और sc-st एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.