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झालावाड़: एससी-एसटी कोर्ट ने जानलेवा आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - जज स्वाती शर्मा

झालावाड़ की sc-st कोर्ट ने 4 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक 4 साल पुराने जानलेवा हमला करने के मामले में एससी एसटी कोर्ट की जज स्वाती शर्मा ने आरोपी को सजा सुनाई है.

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sc-st कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Feb 4, 2020, 12:01 PM IST

झालावाड़. जिले में 4 साल पुराने जानलेवा हमला करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट की जज स्वाती शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि एससी-एसटी कोर्ट के लोक अभियोजक भैरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 20 अप्रैल 2016 को हेमराज नाई और बद्रीलाल नाई भालता गांव में चाय पी रहे थे.

sc-st कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

तभी पप्पू उर्फ मोहनलाल नाम का व्यक्ति आया और पहले हेमराज नाई के सीने में कैंची घोंप दी. जब बद्रीलाल उसे बचाने के लिए आए तो हमलावर ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया और उनपर कैंची घोंप दी.

पढ़ें: झालावाड़: प्रेमिका को भगाना पड़ा महंगा, युवक के परिजनों को बंधक बनाकर पीटा

जिसके बाद पीड़ितों की ओर से यह पूरा मामला भालता थाने में दर्ज करवाया गया. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान भी पेश किया. वहीं कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर sc-st कोर्ट ने धारा 307 के तहत 10 साल की और sc-st एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़. जिले में 4 साल पुराने जानलेवा हमला करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट की जज स्वाती शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि एससी-एसटी कोर्ट के लोक अभियोजक भैरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 20 अप्रैल 2016 को हेमराज नाई और बद्रीलाल नाई भालता गांव में चाय पी रहे थे.

sc-st कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

तभी पप्पू उर्फ मोहनलाल नाम का व्यक्ति आया और पहले हेमराज नाई के सीने में कैंची घोंप दी. जब बद्रीलाल उसे बचाने के लिए आए तो हमलावर ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया और उनपर कैंची घोंप दी.

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जिसके बाद पीड़ितों की ओर से यह पूरा मामला भालता थाने में दर्ज करवाया गया. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान भी पेश किया. वहीं कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर sc-st कोर्ट ने धारा 307 के तहत 10 साल की और sc-st एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:झालावाड़ की sc-st कोर्ट ने 4 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।Body:4 साल पुराने जानलेवा हमला करने के मामले में एससी एसटी कोर्ट की जज स्वाती शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एससी एसटी कोर्ट के लोक अभियोजक भैरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 20 अप्रैल 2016 में हेमराज नाई व बद्रीलाल नाई भालता गांव में चाय पी रहे थे तभी पप्पू उर्फ मोहनलाल नाम का व्यक्ति आया और पहले हेमराज नाई के सीने में कैंची घोंप दी, जब बद्रीलाल उसे बचाने के लिए आया तो उसके ऊपर भी उसने हमला कर दिया और कैंची घोंप दी। जिसके बाद पीड़ितों की ओर से भालता थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर एससी एसटी कोर्ट ने धारा 307 में 10 साल की तथा एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Conclusion:
बाइट - भैरूलाल बंशीवाल (लोक अभियोजक)
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