झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 4 साल पहले नाबालिग को घर से अगवा करने और दुष्कर्म करने के आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए पॅाक्सो एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 5 फरवरी 2015 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी. तभी महबूब खान नाम का व्यक्ति उसे डरा धमका कर भगा ले गया. आरोपी लड़की को अपनी बुआ के घर पर रखते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया.
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मामले में लोक अभियोजक ने 27 दस्तावेज और 12 गवाहों के बयान पेश किए. जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.