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पॅाक्सो कोर्ट ने नाबालिग को डरा धमकाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

झालावाड़ के पॅाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग को डरा धमका कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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पॅाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Nov 29, 2019, 8:36 PM IST

झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 4 साल पहले नाबालिग को घर से अगवा करने और दुष्कर्म करने के आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए पॅाक्सो एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पॅाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 5 फरवरी 2015 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी. तभी महबूब खान नाम का व्यक्ति उसे डरा धमका कर भगा ले गया. आरोपी लड़की को अपनी बुआ के घर पर रखते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया.

यह भी पढ़ें. झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र में बकरी चराने गए युवक की गला रेतकर हत्या

मामले में लोक अभियोजक ने 27 दस्तावेज और 12 गवाहों के बयान पेश किए. जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 4 साल पहले नाबालिग को घर से अगवा करने और दुष्कर्म करने के आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए पॅाक्सो एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पॅाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 5 फरवरी 2015 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी. तभी महबूब खान नाम का व्यक्ति उसे डरा धमका कर भगा ले गया. आरोपी लड़की को अपनी बुआ के घर पर रखते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया.

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मामले में लोक अभियोजक ने 27 दस्तावेज और 12 गवाहों के बयान पेश किए. जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

Intro:झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग को डरा धमका कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को महबूब खान को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


Body:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 4 साल पहले नाबालिग को घर से अगवा करके ले जाने के बाद उससे साथ दुष्कर्म करने के आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 5 फरवरी 2015 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी तभी महबूब खान नाम का व्यक्ति उसे डरा धमका कर भगा ले गया और अपनी बुआ के घर पर रखते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया।

मामले में लोक अभियोजक ने 27 दस्तावेज व 12 गवाहों के बयान पेश किए जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी महबूब खान को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।


Conclusion:बाइट - रामहेतार गुर्जर (लोक अभियोजक)
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