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झालावाड़: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

झालावाड़ में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के डेढ़ साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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बालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा
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Published : Oct 22, 2020, 2:57 PM IST

झालावाड़. जिले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिश दाधीच ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 11 मई 2019 को मनोहर थाना थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पेश की थी.

बालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा

जिसमें उसने बताया था कि वह सुबह 8 बजे तालाब पर भेड़े चराने गया था. तभी लगभग 11 बजे के आसपास उसकी 12 वर्षीय बेटी उसके पास आई है. ऐसे में वह घर पर खाना खाने आ गया. वहीं उसकी बेटी अकेली तालाब पर भेड़ों को चरा रही थी. तभी वहां पर कैलाश भील आया और उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

साथ ही किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी. ऐसे में नाबालिग 3 बजे के करीब अपने घर पर पहुंची और उसने सारी घटना अपने पिता को बताई. जिसपर उसके पिता ने मनोहर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. जिसमें पुलिस ने अनुसंधान करके आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया.

पढ़ें: चूरू: पुलिस कार्रवाई में 29 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार

वहीं लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए. जिनके आधार पर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अनिश दाधीच ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

झालावाड़. जिले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिश दाधीच ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 11 मई 2019 को मनोहर थाना थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पेश की थी.

बालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा

जिसमें उसने बताया था कि वह सुबह 8 बजे तालाब पर भेड़े चराने गया था. तभी लगभग 11 बजे के आसपास उसकी 12 वर्षीय बेटी उसके पास आई है. ऐसे में वह घर पर खाना खाने आ गया. वहीं उसकी बेटी अकेली तालाब पर भेड़ों को चरा रही थी. तभी वहां पर कैलाश भील आया और उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

साथ ही किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी. ऐसे में नाबालिग 3 बजे के करीब अपने घर पर पहुंची और उसने सारी घटना अपने पिता को बताई. जिसपर उसके पिता ने मनोहर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. जिसमें पुलिस ने अनुसंधान करके आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया.

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वहीं लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए. जिनके आधार पर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अनिश दाधीच ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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