झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को तीन वर्ष पुराने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने शुक्रवार को रेप के आरोपी लक्की उर्फ जगदीश चौरसिया (20) पुत्र कैलाशचन्द निवासी वसुन्धरा कॉलोनी झालरापाटन को रेप के मामले में दोषी करार दिया. मामले की जानकारी देते हुए पॉस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामेहतार गुर्जर ने बताया तीन वर्ष पहले पीड़िता के पिता ने महिला थाना झालावाड़ में 10 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट में कहा गया था कि रात में पीड़िता और परिवार के अन्य लोग खाना खाकर सो गए थे. सुबह उठे तो उनकी बेटी घर पर नही थी. आस पास तलाश करने के बाद उनका शक उनके पड़ोसी पर गया जैसे ही वो वहां पहुंचे, तो पता चला कि पड़ोसी और उसकी मां घर से फरार है. पड़ोसी पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ उसकी इच्छा के खिलाफ कई बार रेप किया था.
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पूरी की, बाद में आरोपी लक्की उर्फ जगदीश चौरसिया (20) पुत्र कैलाशचन्द निवासी वसुन्धरा कॉलोनी झालरापाटन को गिरफ्तार किया. जिसके बाद आरोपी युवक को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. वहीं, पॉक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए कुल 15 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए थे. जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी लक्की उर्फ जगदीश चौरसिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.