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Pocso Court Order: बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड - Jhalawar latest news

पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court Order) ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार को आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है.

Pocso Court Order
बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड
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Published : Mar 7, 2022, 6:24 PM IST

झालावाड़. पॉक्सो अदालत प्रथम (Pocso Court Order) के न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी लालचंद बैरागी पुत्र नंदलाल को दोषी सिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया है.

पॉक्सो अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक राम हेतार गुर्जर ने बताया कि बालिका के पिता ने 12 मार्च 2020 को झालावाड़ के सदर थाने में रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि 11 मार्च 4:00 बजे से उसकी 6 वर्षीय पुत्री घर से गायब है. घरवालों ने उसको सभी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद पुलिस भी बालिका की तलाश में लग गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई.

पढ़ें. नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना भी लगाया...पीड़िता बयान से मुकरी तो साक्ष्य के आधार पर सुनाया फैसला

ऐसे में बालिका के पिता एवं परिजनों को शक होने पर उन्होंने उनके पुराने मकान में रहने वाले लालचंद बैरागी नामक किराएदार के कमरे का ताला खोलकर देखा तो बालिका का शव प्लास्टिक के बोरे में भरा हुआ कमरे के अंदर मिला था और बच्ची के गुप्तांग से खून बह रहा था. बाद में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से मुलजिम को झालावाड़ जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था.

मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 30 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को धारा 376 एबी, 377, 302 तथा 201 के तहत दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट में भी दोष सिद्ध करार दे दिया है तथा मृत्युदंड और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया है. बाइट _ रामहेतार

झालावाड़. पॉक्सो अदालत प्रथम (Pocso Court Order) के न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी लालचंद बैरागी पुत्र नंदलाल को दोषी सिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया है.

पॉक्सो अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक राम हेतार गुर्जर ने बताया कि बालिका के पिता ने 12 मार्च 2020 को झालावाड़ के सदर थाने में रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि 11 मार्च 4:00 बजे से उसकी 6 वर्षीय पुत्री घर से गायब है. घरवालों ने उसको सभी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद पुलिस भी बालिका की तलाश में लग गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई.

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ऐसे में बालिका के पिता एवं परिजनों को शक होने पर उन्होंने उनके पुराने मकान में रहने वाले लालचंद बैरागी नामक किराएदार के कमरे का ताला खोलकर देखा तो बालिका का शव प्लास्टिक के बोरे में भरा हुआ कमरे के अंदर मिला था और बच्ची के गुप्तांग से खून बह रहा था. बाद में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से मुलजिम को झालावाड़ जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था.

मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 30 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को धारा 376 एबी, 377, 302 तथा 201 के तहत दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट में भी दोष सिद्ध करार दे दिया है तथा मृत्युदंड और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया है. बाइट _ रामहेतार

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