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झालावाड़: अपनी ही पत्नी और तीन संतानों की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

झालावाड़ के भवानी मंडी न्यायालय ने डेढ़ साल पुराने मामले में पत्नी और दो पुत्रियों व एक पुत्र को जहर देकर और गला घोटकर मारने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.

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भवानी मंडी न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा
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Published : Mar 3, 2021, 9:20 PM IST

झालावाड़. भवानी मंडी के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने अपने ही पत्नी और तीन संतानों को जहर देकर और गला घोटकर मारने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.

भवानी मंडी न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा

भवानी मंडी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के अपर लोक अभियोजक लोकेश गुप्ता ने बताया कि 8 अक्टूबर 2019 को सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबलाखींची निवासी शाकिर खान ने अपनी पत्नी शाहिदा बी, 14 वर्षीय मुस्कान बेटी मुस्कान, 12 वर्षीय बेटी अल्फिया और 8 वर्षीय बेटे अल्फेज को खाने में जहर खिलाकर और उसके बाद गला घोटकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था. ऐसे में सुनेल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और 14 नवंबर 2019 को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था.

यह भी पढ़ें: दबंगों ने एक व्यक्ति की हत्या करके उसकी जमीन पर किया कब्जा, न्याय के लिए SP के चक्कर लगा रहे पत्नी और बच्चे

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 33 गवाह दस्तावेज एवं गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद भवानी मंडी के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी शाकिर खान को फांसी की सजा सुनाई है.

झालावाड़. भवानी मंडी के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने अपने ही पत्नी और तीन संतानों को जहर देकर और गला घोटकर मारने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.

भवानी मंडी न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा

भवानी मंडी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के अपर लोक अभियोजक लोकेश गुप्ता ने बताया कि 8 अक्टूबर 2019 को सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबलाखींची निवासी शाकिर खान ने अपनी पत्नी शाहिदा बी, 14 वर्षीय मुस्कान बेटी मुस्कान, 12 वर्षीय बेटी अल्फिया और 8 वर्षीय बेटे अल्फेज को खाने में जहर खिलाकर और उसके बाद गला घोटकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था. ऐसे में सुनेल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और 14 नवंबर 2019 को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था.

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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 33 गवाह दस्तावेज एवं गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद भवानी मंडी के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी शाकिर खान को फांसी की सजा सुनाई है.

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