झालावाड़. जिले के पिड़ावा कस्बे में हुए बहुचर्चित ऋषिराज जिंदल हत्याकांड़ मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.
मामले की जानकारी देते हुए एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक प्रदीप शर्मा ने बताया कि करीब 4 वर्ष पूर्व पिड़ावा कस्बे में कपड़ा व्यापारी और हिंदूवादी संगठन पदाधिकारी ऋषिराज जिंदल अपने कुछ मित्रों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था. उसी दौरान वहां पहुंचे इमरान और मोहसिन उर्फ मझला ने डीजे बजाने को लेकर विवाद किया और ऋषिराज जिंदल की गोली मार कर हत्या कर दी. बाद में मामले को लेकर पिड़ावा पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट दाखिल की थी. तभी से मामला कोर्ट में बीते 4 वर्षों से विचाराधीन चल रहा था.
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एडीजे कोर्ट न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आज अहम फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी इमरान और मोहसिन उर्फ मझला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. लोक अभियोजक ने बताया कि 4 वर्ष पुराने विचाराधीन प्रकरण में माननीय न्यायाधीश द्वारा 38 गवाहों और 78 दस्तावेजों का अध्ययन किया गया और उसे आधार मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बड़ा फैसला दिया.
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