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बहुचर्चित हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, डीजे बजाने के विवाद में की थी हत्या

झालावाड़ में 4 साल पहले पिड़ावा के कपड़ा व्यापारी की हत्या में दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. दोनों आरोपियों ने कपड़ा व्यापारी के बर्थडे पर बज रहे डीजे को लेकर विवाद किया था और उसकी हत्या कर दी थी.

ADJ court verdict in murder case, 2 accused given life imprisonment
बहुचर्चित हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, डीजे बजाने के विवाद में की थी हत्या
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Published : Aug 10, 2023, 6:26 PM IST

झालावाड़. जिले के पिड़ावा कस्बे में हुए बहुचर्चित ऋषिराज जिंदल हत्याकांड़ मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

मामले की जानकारी देते हुए एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक प्रदीप शर्मा ने बताया कि करीब 4 वर्ष पूर्व पिड़ावा कस्बे में कपड़ा व्यापारी और हिंदूवादी संगठन पदाधिकारी ऋषिराज जिंदल अपने कुछ मित्रों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था. उसी दौरान वहां पहुंचे इमरान और मोहसिन उर्फ मझला ने डीजे बजाने को लेकर विवाद किया और ऋषिराज जिंदल की गोली मार कर हत्या कर दी. बाद में मामले को लेकर पिड़ावा पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट दाखिल की थी. तभी से मामला कोर्ट में बीते 4 वर्षों से विचाराधीन चल रहा था.

पढ़ें: Dharmendra alias Bulbul murder case: धर्मेंद्र उर्फ बुलबुल हत्याकांड के चारों आरोपियों को उम्र कैद

एडीजे कोर्ट न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आज अहम फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी इमरान और मोहसिन उर्फ मझला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. लोक अभियोजक ने बताया कि 4 वर्ष पुराने विचाराधीन प्रकरण में माननीय न्यायाधीश द्वारा 38 गवाहों और 78 दस्तावेजों का अध्ययन किया गया और उसे आधार मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बड़ा फैसला दिया.

पढ़ें: Court Verdict : पवन बिश्नोई हत्याकांड में 6 साल बाद आया फैसला, आरोपियों को उम्रकैद की सजा

झालावाड़. जिले के पिड़ावा कस्बे में हुए बहुचर्चित ऋषिराज जिंदल हत्याकांड़ मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

मामले की जानकारी देते हुए एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक प्रदीप शर्मा ने बताया कि करीब 4 वर्ष पूर्व पिड़ावा कस्बे में कपड़ा व्यापारी और हिंदूवादी संगठन पदाधिकारी ऋषिराज जिंदल अपने कुछ मित्रों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था. उसी दौरान वहां पहुंचे इमरान और मोहसिन उर्फ मझला ने डीजे बजाने को लेकर विवाद किया और ऋषिराज जिंदल की गोली मार कर हत्या कर दी. बाद में मामले को लेकर पिड़ावा पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट दाखिल की थी. तभी से मामला कोर्ट में बीते 4 वर्षों से विचाराधीन चल रहा था.

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एडीजे कोर्ट न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आज अहम फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी इमरान और मोहसिन उर्फ मझला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. लोक अभियोजक ने बताया कि 4 वर्ष पुराने विचाराधीन प्रकरण में माननीय न्यायाधीश द्वारा 38 गवाहों और 78 दस्तावेजों का अध्ययन किया गया और उसे आधार मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बड़ा फैसला दिया.

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