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झालावाड़ः डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा - राजस्थान न्यूज

झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड में 17 जून 2018 को हुए एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट के समक्ष पेश किया. जहां कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा के साथ एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा
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Published : Feb 8, 2020, 3:06 AM IST

अकलेरा (झालावाड़). जिले के अकलेरा उपखंड में डोडा चूरा तस्करी के दो साल पुराने एक मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने आरोपी श्यामलाल उर्फ राधेश्याम को 10 साल की सजा के साथ एक लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा

बता दें, कि अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि, 17 जून 2018 को रात एएसआई दुगालजल ने भालता थानाधिकारी महेन्द्र कुमार को सूचित किया कि, एक बिना नंबर की जुगाड गाड़ी अकलेरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. चालक के पास बैठे एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा.

पढ़ेंः चूरू: सदर थाना पुलिस ने वांछित डोडा पोस्त तस्कर सहित तीन को किया गिरफ्तार

जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो उसमें पांच कट्टे, अवैध डोडा के चूरा भरा हुआ मिला. पुलिस ने 13 दिसबंर 2018 को आरोपी श्यामलाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्जकर आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया. जिसके बाद आरोपी श्यामलाल को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई.

अकलेरा (झालावाड़). जिले के अकलेरा उपखंड में डोडा चूरा तस्करी के दो साल पुराने एक मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने आरोपी श्यामलाल उर्फ राधेश्याम को 10 साल की सजा के साथ एक लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस साल की सजा

बता दें, कि अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि, 17 जून 2018 को रात एएसआई दुगालजल ने भालता थानाधिकारी महेन्द्र कुमार को सूचित किया कि, एक बिना नंबर की जुगाड गाड़ी अकलेरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. चालक के पास बैठे एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा.

पढ़ेंः चूरू: सदर थाना पुलिस ने वांछित डोडा पोस्त तस्कर सहित तीन को किया गिरफ्तार

जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो उसमें पांच कट्टे, अवैध डोडा के चूरा भरा हुआ मिला. पुलिस ने 13 दिसबंर 2018 को आरोपी श्यामलाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्जकर आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया. जिसके बाद आरोपी श्यामलाल को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई.

Intro:अकलेरा। अफीम डोडा चूरा तस्करी के कैब दो साल पुराने एक मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने आरोपी श्यामलाल उफज़् राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल उफज़् कान्हा लोधा निवासी अमरपुरा को 10 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपए के अथज़्दण्ड से दण्डित किया।Body:अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस वषज़् के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रूपये जुमानज़
         

अकलेरा झालावाड़ हेमराज शर्मा


झालावाड़ जिले के
अकलेरा। अफीम डोडा चूरा तस्करी के कैब दो साल पुराने एक मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने आरोपी श्यामलाल उफज़् राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल उफज़् कान्हा लोधा निवासी अमरपुरा को 10 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपए के अथज़्दण्ड से दण्डित किया।
         
          अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि 17 जून 2018 को रात दुगालज़ल एएसआई थाना घाटोली ने थाना भालता के फोन पर महेन्द्र कुमार थानाधिकारी को सूचित किया था। कि जब वह घाटोली बाईपास के पास नाकाबन्दी कर रहा था तो अचानक एक बिना नंबरी जुगाड अकलेरा की तरफ से आता हुआ। दिखाई दिया। जाब्ते की मदद से रोकने का प्रयास किया। लेकिन चालक और उसके पास बैठा एक अन्य व्यक्ति जुगाड को चालू हालत में ही छोड कर भागने लगे। चालक के पास बैठे व्यक्ति को पकडा ओर पूछने पर उसने अपना नाम श्यामलाल उफज़् राधेश्याम आत्मज कन्हैयालाल उफज़् कान्हा लोधा निवासी अमरपुरा बताया। जुगाड का चालक अन्धेरे का फायदा उठाकर जुगाड भगाने लगा इससे रोड के किनारे पलटी खा गया। चैक करने पर उसमें पांच कट्टे मिले। इसमें अवैध मादक पदाथज़् डोडा चूरा भरा हुआ था। इस पर वृत्ताधिकारी अकलेरा के निदेज़्श के अनुसार महेन्द्र कुमार थानाधिकारी भालता मय जाब्ता सरकारी जीप से अनुसंधान बॉक्स एवं ड्रेगन लाईट लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। मौकें पर दुगालज़ल एएसआई मय जाप्ता एक डिटेनशुदा व्यक्ति मौके पर मिले। मौके पर एक जुगाड पलटी खाया हुआ मिला। इसमें भूसा बिखरा हुआ था। ओर पांच कट्टे सफेद प्लास्टिक के भरे हुए थे। महेन्द्र कुमार ने भी डिटेन किए व्यक्ति से पूछताछ की। तो उसने अपना नाम श्यामलाल उफज़् राधेश्याम बताया तथा जुगाड से कूद कर भागने में सफल रहे अन्य व्यक्ति का नाम पानाचन्द पुत्र रतनलाल मीणा निवासी पचोला होना बताया। जुगाड में पडे हुए कट्टां के बारे में पूछने पर उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर जुगाड में अवैध मादक पदाथज़् होने का शक होने पर नियमानुसार जुगाड एवं श्यामलाल उफज़् राधेश्याम की तलाशी ली । जुगाड में पाये गए पांच प्लास्टिक के कट्टों को बाहर निकालकर उनका मुह खोलकर देखा तो उन पांच कट्टां में अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला।इस मामले में आरोपी के पास कोई लाईसेंस नहीं था। अफीम डोडा चूरा एवं जुगाड को सबूत के तौर पर जब्त किया। कट्टे का शुद्ध वजन 69 किलो पाया गया। इसमें से 500-500 ग्राम के नमूना सैम्पल एवं कन्ट्रोल सैम्पल निकाल कर प्लास्टिक की थैलियां में भरकर उसे थैलियां में रखा जाकर सील मुहर व माकिंज़्ग की। 13 दिसम्बर 2018 को आरोपी श्यामलाल उफज़् राधेश्याम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तथा राजकुमार उफज़् राजू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश किए। आरोपी पानाचन्द के खिलाफ अनुसन्धान लंबित रखा गया था। बाद में 31 मई 2019 को पानाचन्द के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश किए। न्यायाधीश ने बाद विचारण साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी राजकुमार उफज़् राजू तथा पानाचंद को संहेद का लाभ देकर बरी कर दिया। वहीं आरोपी श्यामलाल उफज़् राधेश्याम को एनडीपीएस एक्ट के तहत उक्त सजाएं सुनाई।Conclusion:अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में आरोपी को दस वषज़् के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रूपये जुमानज़
         
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