जालोर. त्यौहारों का सीजन आ चुका है. जिसके चलते जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार सोनी ने लोक शान्ति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की हैं.
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे न हो. इसके साथ ही लोक शान्ति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी की गई है.
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इन कार्यों के लिए होगी मनाही -
- दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी शाम बजे से रात 10 बजे तक ही की जायेगी. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं चलाये जायेंगे.
- राह चलते व्यक्तियों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयौग नहीं किया जाएगा.
- अग्निवाहक पटाखे, रॅाकेट, चिडियां, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम और इसी तरह के अन्य पटाखों का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों और घोषित शान्त क्षेत्रों, घास डीपो, बस स्टेण्ड, सिनेमाघर, रेल्वे स्टेशन, शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा.
- विदेशों से अवैध रूप से आयात किए गए चाईनिंग फायरवर्कस का उपयोग और क्रय-विक्रय किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है.
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह धारा 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा. साथ ही अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा.