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दीपावली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई धारा 144, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

त्यौहारी सीजन के कारण जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार सोनी की ओर से धारा 144 लागू की गई है. यह निर्णय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है. वहीं इस धारा का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.

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Published : Oct 17, 2019, 1:12 PM IST

जालोर. त्यौहारों का सीजन आ चुका है. जिसके चलते जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार सोनी ने लोक शान्ति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की हैं.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे न हो. इसके साथ ही लोक शान्ति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी की गई है.

पढ़ें- जोधपुर के शुष्क क्षेत्रों में किसान परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 'काजरी' की कवायद

इन कार्यों के लिए होगी मनाही -

  • दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी शाम बजे से रात 10 बजे तक ही की जायेगी. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं चलाये जायेंगे.
  • राह चलते व्यक्तियों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयौग नहीं किया जाएगा.
  • अग्निवाहक पटाखे, रॅाकेट, चिडियां, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम और इसी तरह के अन्य पटाखों का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों और घोषित शान्त क्षेत्रों, घास डीपो, बस स्टेण्ड, सिनेमाघर, रेल्वे स्टेशन, शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा.
  • विदेशों से अवैध रूप से आयात किए गए चाईनिंग फायरवर्कस का उपयोग और क्रय-विक्रय किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है.

पढ़ें- मनरेगा में मजदूरी कम मिलने पर फूटा मजदूरों का गुस्सा, कलेक्टर से की जांच की मांग

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह धारा 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा. साथ ही अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा.

जालोर. त्यौहारों का सीजन आ चुका है. जिसके चलते जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार सोनी ने लोक शान्ति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की हैं.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे न हो. इसके साथ ही लोक शान्ति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी की गई है.

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इन कार्यों के लिए होगी मनाही -

  • दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी शाम बजे से रात 10 बजे तक ही की जायेगी. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं चलाये जायेंगे.
  • राह चलते व्यक्तियों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयौग नहीं किया जाएगा.
  • अग्निवाहक पटाखे, रॅाकेट, चिडियां, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम और इसी तरह के अन्य पटाखों का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों और घोषित शान्त क्षेत्रों, घास डीपो, बस स्टेण्ड, सिनेमाघर, रेल्वे स्टेशन, शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा.
  • विदेशों से अवैध रूप से आयात किए गए चाईनिंग फायरवर्कस का उपयोग और क्रय-विक्रय किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है.

पढ़ें- मनरेगा में मजदूरी कम मिलने पर फूटा मजदूरों का गुस्सा, कलेक्टर से की जांच की मांग

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह धारा 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा. साथ ही अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा.

Intro:त्यौहार की सीजन के कारण जिले में कलेक्टर महेंद्र कुमार सोनी ने धारा 144 प्रभावी तरह से लागू की है। इस धारा का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
Body:दीपावली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिले में लगाई धारा 144 , उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही
जालोर
जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में आगामी दिनों में आ रहे दीपावली सहित अन्य त्यौहारों को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार सोनी ने लोक शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की हैं। जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने बताया कि जिले में दीपावली के त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का निवारण करने व लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 प्रभावी की गई हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिले में आतिशबाजी सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जायेगी तथा रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं चलाये जायेंगे। जिले में राह चलते व्यक्तियों तथा भीड़ भाड वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। जिले में अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम एवं इसी तरह के अन्य पटाखों का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घोषित शान्त क्षेत्रों, घास डीपो, बस स्टेण्ड, सिनेमाघर, रेल्वे स्टेशन, शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जायेगा। वही जिले में विदेशों से अवैध रूप से आयात किये गये चाईनिंग फायरवर्कस का उपयोग व क्रय-विक्रय किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह धारा 31 अक्टूबर 2019 तक प्रभावी रहेगी। इस धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।



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