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जालोर : सांचोर में 28 जनवरी को होंगे नगर पालिका चुनाव, मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित

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Published : Jan 19, 2021, 10:41 PM IST

जिले के सांचोर नगर पालिका में चुनाव 28 जनवरी को होंगे. जिसके चलते मंगलावर को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस क्षेत्र में चलने वाले सरकारी और निजी वाणिज्यिक उद्योग और सस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है.

Rajasthan Municipality Election,  sanchore Municipality Election
सांचोर में 28 जनवरी को होंगे नगर पालिका चुनाव

सांचोर (जालोर). जिले के सांचोर नगर पालिका के लिए 28 जनवरी को चुनाव होने वाले है. मतदान दिवस पर औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कामगार मतदान में हिस्सा ले सकें इसके लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुत्ता सवैतनिक अवकाश घोषित किया है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सांचोर नगर पालिका आम चुनाव-2021 के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा. ऐसे में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम और किसी अन्य स्थापन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, उसको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा.

पढ़ें- जालोर बस अग्निकांडः मृतकों के घर पहुंचे मंत्री रघु शर्मा, आश्रितों को सांत्वना देकर सौंपा सहायता राशि का चेक

साथ ही बताया कि प्रावधानों के अनुसार मंजूर सवैतनिक अवकाश के दिन कोई भी संस्था या प्रतिष्ठान श्रमिकों के मानदेय में से कटौती नहीं करेगा. अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि यह आदेश केवल सांचोर नगर पालिका क्षेत्र में लगी वाणिज्यिक उघोगों और संस्थाओं के लिए है. इस क्षेत्र से बाहर यह आदेश लागू नहीं होगा.

सांचोर (जालोर). जिले के सांचोर नगर पालिका के लिए 28 जनवरी को चुनाव होने वाले है. मतदान दिवस पर औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कामगार मतदान में हिस्सा ले सकें इसके लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुत्ता सवैतनिक अवकाश घोषित किया है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सांचोर नगर पालिका आम चुनाव-2021 के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा. ऐसे में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम और किसी अन्य स्थापन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, उसको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा.

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साथ ही बताया कि प्रावधानों के अनुसार मंजूर सवैतनिक अवकाश के दिन कोई भी संस्था या प्रतिष्ठान श्रमिकों के मानदेय में से कटौती नहीं करेगा. अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि यह आदेश केवल सांचोर नगर पालिका क्षेत्र में लगी वाणिज्यिक उघोगों और संस्थाओं के लिए है. इस क्षेत्र से बाहर यह आदेश लागू नहीं होगा.

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