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आमजन के सहयोग से मिलेगी कोरोना पर जीत : SP श्याम सिंह

जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर और एसपी ने प्रेस वार्ता की. साथ ही प्रशासन की ओर से कोरोना के बचाव को लेकर उठाये जा रहे कदमो के बारे में जानकारी दी. इस दौरान एसपी ने कहा कि आमजन के सहयोग से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है.

Corona case in Jalore, meeting in jalore
कोरोना को लेकर मीटिंग
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Published : Apr 6, 2021, 8:32 PM IST

जालोर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलें को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने प्रेस वार्ता की. वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना का स्ट्रैन बहुत तेजी से फैल रहा है. इसकी रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन ही प्रभावी भूमिका निभाएगी. टीकाकरण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाए.

जिला कलेक्टर ने कहा कि हाल में जिला मुख्यालय पर एमसीएच और नेत्र चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है और आगामी दिनों में वार्डवार कलस्टर बनाकर भी टीकाकरण किया जाएगा. जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा. उन्होंने व्यापार मण्डल से अपील भी कि वे नो मास्क-नो एन्ट्री की पालना सुनिश्चित कर कोरोना के विरूद्ध इस लड़ाई में प्रशासन का सहयोग दें.

गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई

गुप्ता बोले कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पिछले 3 दिन में 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई की जायेगी. सैंपलिंग के विषय पर बोलते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की दर नियमित रूप से बढ़ाई जा रही है. अधिकाधिक सैंपलिंग करने से ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा और बचाव के उपाय किये जा सकेंगे. समस्त उपखण्ड क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ज्वाइंट इंफोर्समेंट टीम बनाई गई है. जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी या नगरीय निकायों के अधिकारी, डीएसपी व एसएचओ शामिल होंगे. उपखण्ड अधिकारी इसिडेंट कमाण्डर होंगे. किसी एरिया जहां 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह संक्रमित पाया जाएगा वहां पर माइक्रो कण्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा.

RT-PCR टेस्ट जरूरी

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 60 हजार पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका हैं. उन्होंने गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घण्टे के अंदर आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा. जिले के शहरी सीमा क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक की शैक्षनिक गतिविधियां बंद रहेगी. कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यू.जी. व पी.जी. की नियमित कक्षा बंद रहेगी, किन्तु प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात् जा सकेंगे.

पढ़ें- किशोर से कुकर्म मामले का राजस्थान बाल आयोग ने लिया संज्ञान, बाल आयोग सदस्य पहुंची अलवर...कार्रवाई का आश्वासन

किसी विद्यालय या कॉलेज में कोविड केस पाये जाने पर उसे बंद किया जा सकेगा. नर्सिंग, पैरामेडिकल व मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे. जिले में मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स व जिम, मल्टीप्लेक्स व थियेटर को खोलने की अनुमति नहीं होगी. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक व जन कार्यक्रमों में यह सुनिश्चित किया जाये कि बंद स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जाये.

रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करनी होगी, किन्तु रेस्टोरेंट से टेक अवे व होम डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगी. विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानो की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. यदि कोई मैरिज गार्डन या स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको सील कर दिया जायेगा. यदि किसी व्यक्ति, संस्थान या प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जायेगी तो राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सीलिंग करने अथवा शास्ती लगाने की कार्रवाई की जायेगी.

जिला पुलिस अधीक्षक श्यामसिंह ने से कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं किये जाने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सख्ती बरतते हुए जिले में गाइडलाइन की पालना नहीं करने के संबंध में अब तक 248 कार्रवाई कर चुका है. कार्यवाही करने का मुख्य कारण भी कोरोना के खिलाफ लडाई के लिए आमजन में जनजागरूकता लाना है. उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ आमजन द्वारा जागरूक रहने से इस वैश्विक महामारी से लड़ा जा सकता है.

जालोर में दांडी यात्रा के समापन दिवस पर संगोष्ठी

गांधीजी के 150वीं जयन्ती वर्ष और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर नगर परिषद कार्यालय में संगोष्ठा का आयोजन किया गया. राज्य सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में मंगलवार को दांडी यात्रा के समापन दिवस पर यह संगोष्ठा का आयोजन किया गया. संगोष्ठी के प्रारम्भ में गांधी दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक नैनसिंह राजपुरोहित, सह संयोजक लक्ष्मणसिंह साँखला एवं उपखण्ड अधिकारी चम्पालाल जीनगर ने गांधीजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया.

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राजकीय महिला महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वगताराम चौधरी ने गांधीजी की दांडी यात्रा को स्वाधीनता आंदोलन का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा कि नमक का विरोध करके गांधी ने स्वराज की स्थापना को आम जन मानस तक ले जाने का कार्य किया. उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं दाण्डी मार्च के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

जालोर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलें को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने प्रेस वार्ता की. वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना का स्ट्रैन बहुत तेजी से फैल रहा है. इसकी रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन ही प्रभावी भूमिका निभाएगी. टीकाकरण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाए.

जिला कलेक्टर ने कहा कि हाल में जिला मुख्यालय पर एमसीएच और नेत्र चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है और आगामी दिनों में वार्डवार कलस्टर बनाकर भी टीकाकरण किया जाएगा. जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा. उन्होंने व्यापार मण्डल से अपील भी कि वे नो मास्क-नो एन्ट्री की पालना सुनिश्चित कर कोरोना के विरूद्ध इस लड़ाई में प्रशासन का सहयोग दें.

गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई

गुप्ता बोले कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पिछले 3 दिन में 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई की जायेगी. सैंपलिंग के विषय पर बोलते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की दर नियमित रूप से बढ़ाई जा रही है. अधिकाधिक सैंपलिंग करने से ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा और बचाव के उपाय किये जा सकेंगे. समस्त उपखण्ड क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ज्वाइंट इंफोर्समेंट टीम बनाई गई है. जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी या नगरीय निकायों के अधिकारी, डीएसपी व एसएचओ शामिल होंगे. उपखण्ड अधिकारी इसिडेंट कमाण्डर होंगे. किसी एरिया जहां 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह संक्रमित पाया जाएगा वहां पर माइक्रो कण्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा.

RT-PCR टेस्ट जरूरी

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 60 हजार पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका हैं. उन्होंने गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घण्टे के अंदर आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा. जिले के शहरी सीमा क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक की शैक्षनिक गतिविधियां बंद रहेगी. कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यू.जी. व पी.जी. की नियमित कक्षा बंद रहेगी, किन्तु प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात् जा सकेंगे.

पढ़ें- किशोर से कुकर्म मामले का राजस्थान बाल आयोग ने लिया संज्ञान, बाल आयोग सदस्य पहुंची अलवर...कार्रवाई का आश्वासन

किसी विद्यालय या कॉलेज में कोविड केस पाये जाने पर उसे बंद किया जा सकेगा. नर्सिंग, पैरामेडिकल व मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे. जिले में मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स व जिम, मल्टीप्लेक्स व थियेटर को खोलने की अनुमति नहीं होगी. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक व जन कार्यक्रमों में यह सुनिश्चित किया जाये कि बंद स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जाये.

रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करनी होगी, किन्तु रेस्टोरेंट से टेक अवे व होम डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगी. विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानो की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. यदि कोई मैरिज गार्डन या स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको सील कर दिया जायेगा. यदि किसी व्यक्ति, संस्थान या प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जायेगी तो राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सीलिंग करने अथवा शास्ती लगाने की कार्रवाई की जायेगी.

जिला पुलिस अधीक्षक श्यामसिंह ने से कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं किये जाने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सख्ती बरतते हुए जिले में गाइडलाइन की पालना नहीं करने के संबंध में अब तक 248 कार्रवाई कर चुका है. कार्यवाही करने का मुख्य कारण भी कोरोना के खिलाफ लडाई के लिए आमजन में जनजागरूकता लाना है. उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ आमजन द्वारा जागरूक रहने से इस वैश्विक महामारी से लड़ा जा सकता है.

जालोर में दांडी यात्रा के समापन दिवस पर संगोष्ठी

गांधीजी के 150वीं जयन्ती वर्ष और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर नगर परिषद कार्यालय में संगोष्ठा का आयोजन किया गया. राज्य सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में मंगलवार को दांडी यात्रा के समापन दिवस पर यह संगोष्ठा का आयोजन किया गया. संगोष्ठी के प्रारम्भ में गांधी दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक नैनसिंह राजपुरोहित, सह संयोजक लक्ष्मणसिंह साँखला एवं उपखण्ड अधिकारी चम्पालाल जीनगर ने गांधीजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया.

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राजकीय महिला महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वगताराम चौधरी ने गांधीजी की दांडी यात्रा को स्वाधीनता आंदोलन का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा कि नमक का विरोध करके गांधी ने स्वराज की स्थापना को आम जन मानस तक ले जाने का कार्य किया. उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं दाण्डी मार्च के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

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