जालोर. जिले की 140 ग्राम पंचायतों में हो रहे आम चुनावों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रत्याशियों को गाइड लाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन कर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य बड़े सामूहिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर, 2020 तक पूरी तरह रोक लगाई है.
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया गया है. पंच एवं सरपंच के आम चुनाव के लिए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं.
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इसके तहत चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6 फीट) की दूरी बनाकर रखनी होगी. चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी घर-घर चुनाव प्रचार के समय अपने साथ साथ पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं कर सकता. चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से न तो हाथ मिलाया जाएगा, न ही गले लगाया जाएगा और न ही पैर छुए जाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेस्सिंग की पालना हो सके.
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उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आयोग द्वारा प्रचार के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन कर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 31 अक्टूबर तक निषिद्ध किए गए हैं.
सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुटखा निसिद्ध
इसके अलावा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकाॅल की पालना करनी होगी. इस संबंध में संबंधित उपखंड अधिकारी एवं पंचायत समिति स्तर पर नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी समुचित पर्यवेक्षण करेंगे. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा.
गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा. यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.