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जालोर: जिला कलेक्टर ने भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र को घोषित किया कंटेनमेंट जोन

भीनमाल के नगर पालिका क्षेत्र को 25 से 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन बनाकर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है. इस अवधि में आम लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा. वहीं जरूरत के सामान के लिए दुकानों को खोला जाएगा.

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जिला कलेक्टर ने भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र को घोषित किया कंटेनमेंट जोन
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Published : Jul 24, 2020, 11:00 PM IST

भीनमाल (जालोर). जिले के भीनमाल क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की निरतंर वृद्धि की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में नगर पालिका क्षेत्र को 7 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन बनाकर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

गुप्ता ने बताया कि 25 से 31 जुलाई तक भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत समस्त नागरिक अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे. इस क्षेत्र में व्यावसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यक सेवाएं जैसे, बैकिंग, ई-मित्र, फल-सब्जी, खाद, बीज, दूध, डेयरी चिकित्सीय सेवाएं और सरकारी कार्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक व वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. समस्त सामूहिक गतिविधियां जैसे, जुलूस, रैली, सभा, समारोह पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे.

आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के साधन के रूप में लिए वाहनों व नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा.

पढ़ें: विधिवत पूजा के बाद अयोध्या भेजी गई राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों की 'रजकण'

एंट्री प्वॉइंट पर नाके लगाकर पुलिस निगरानी रखेगी. वहीं भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन के लिए लॉकडाउन भी लागू किया गया है. जिसमें निर्धारित एंट्री प्वाइंट पर पुलिस व चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रहेगी. ताकि शहर में बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके. बीमार व्यक्तियों और आपात स्थिति प्रभावित व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

भीनमाल (जालोर). जिले के भीनमाल क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की निरतंर वृद्धि की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में नगर पालिका क्षेत्र को 7 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन बनाकर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

गुप्ता ने बताया कि 25 से 31 जुलाई तक भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत समस्त नागरिक अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे. इस क्षेत्र में व्यावसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यक सेवाएं जैसे, बैकिंग, ई-मित्र, फल-सब्जी, खाद, बीज, दूध, डेयरी चिकित्सीय सेवाएं और सरकारी कार्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक व वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. समस्त सामूहिक गतिविधियां जैसे, जुलूस, रैली, सभा, समारोह पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे.

आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के साधन के रूप में लिए वाहनों व नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा.

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एंट्री प्वॉइंट पर नाके लगाकर पुलिस निगरानी रखेगी. वहीं भीनमाल नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन के लिए लॉकडाउन भी लागू किया गया है. जिसमें निर्धारित एंट्री प्वाइंट पर पुलिस व चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रहेगी. ताकि शहर में बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके. बीमार व्यक्तियों और आपात स्थिति प्रभावित व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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