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जिला परिवहन अधिकारी की लापरवाही आई सामने, कलेक्टर ने आरोप पत्र जारी कर लगाई फटकार

जालोर जिला के कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को आरोप पत्र जारी करते हुए फटकार लगाई है. क्योंकि परिवहन अधिकारी ने पद पर कार्यरत रहते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स की पालना नहीं की, जो की भारत सरकार एवं राज्य सरकार के गाइडलाइन तथा जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

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Published : May 2, 2020, 11:50 PM IST

Updated : May 25, 2020, 9:53 AM IST

जालोर की खबर, charge sheet to transport officer
परिवहन अधिकारी से बाचीत करते कलेक्टर

भीनमाल (जालोर). जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भीनमाल के परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया है. उक्त आरोप पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परिवहन अधिकारी ने पद पर कार्यरत रहते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स की पालना नहीं की.

अधिकारी ने स्वयं के क्षेत्राधिकार में अन्तर्राज्य यात्री परिवहन की अनुमति देने की शक्तियां नहीं होने के बावजूद दो वाहनों को बिना यात्रियों के भीनमाल से मुम्बई जाने के लिए विशेष पास जारी किया. ये कृत्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के गाईडलाईन तथा जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है. इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए अधिकारी को आरोप पत्र दिया गया है.

पढ़ें: अन्य राज्यों में फंसे 4400 प्रवासी अनुमति लेकर पहुंचे जालोर, जांच के बाद ही दिया गया प्रवेश

गाइडलाइन के अनुसार भीनमाल जिला परिवहन अधिकारी को राज्य से बाहर गाड़ी भेजने का अधिकार नहीं था. फिर भी भीनमाल परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी की ओर से राज्य से बाहर दो गाड़ियों को भेजने की अनुमति दी गई. जिसको लेकर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कड़े रुख अपनाते हुए परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है.

भीनमाल (जालोर). जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भीनमाल के परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया है. उक्त आरोप पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परिवहन अधिकारी ने पद पर कार्यरत रहते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स की पालना नहीं की.

अधिकारी ने स्वयं के क्षेत्राधिकार में अन्तर्राज्य यात्री परिवहन की अनुमति देने की शक्तियां नहीं होने के बावजूद दो वाहनों को बिना यात्रियों के भीनमाल से मुम्बई जाने के लिए विशेष पास जारी किया. ये कृत्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के गाईडलाईन तथा जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है. इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए अधिकारी को आरोप पत्र दिया गया है.

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गाइडलाइन के अनुसार भीनमाल जिला परिवहन अधिकारी को राज्य से बाहर गाड़ी भेजने का अधिकार नहीं था. फिर भी भीनमाल परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी की ओर से राज्य से बाहर दो गाड़ियों को भेजने की अनुमति दी गई. जिसको लेकर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कड़े रुख अपनाते हुए परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है.

Last Updated : May 25, 2020, 9:53 AM IST
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