जालोर. कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को पूरा हो गया. जिसके बाद सोमवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है.
उन्होंने बताया कि धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. कोई संगठन, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देंगे.
जिले में शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा. उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा.
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शाम को 6 बजे बंद करने होंगे प्रतिष्ठान
कोविड 19 में धारा 144 के तहत जिले के सभी कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना सहित अन्य प्रकार की गतिविधियों को 6 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा. कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि जिले में सभी दुकानें शाम को 6 बजे बन्द कर दे. जिससे 7 बजे तक सभी लोग आसानी से घर पहुंच जाए. शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.
इसके अलावा सभी को सोशल डिस्टेंस में एक व्यक्ति से दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. वहीं उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत होटल या रेस्टोरेंट में किसी भी व्यक्ति को बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाएगा.
सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, निजी बसें, टैक्सी, रिक्शा का अन्तरराज्य में संचालन बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के नहीं किया जाएगा. जिले में सभी प्रकार के मेले, जुलूस, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
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अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को होगी अनुमति
जिले में कोविड 19 को लेकर लागू धारा 144 के तहत जिले के किसी भी गांव या शहर में अंतिम संस्कार या अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.