जालोर. कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में प्रवास से आने वाले लोगों को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों और निगरानी दलों के कार्मिकों की बैठक ली. निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण बचाव प्रबन्धन के तहत सरकार के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. जिले में बाहर से आने वाले प्रवासियों के प्रति सतर्क और सजग रहें. बाहर से आने वाले प्रवासियों की नियमानुसार स्क्रीनिंग कर संदेहास्पद व्यक्तियों की तत्परता से स्वास्थ्य जांच कर क्वारेंटाईन करें
साथ ही कलेक्टर ने कहा कि होम क्वारेंटाईन किए जाने वाले व्यक्ति से संबंधित बंध पत्र और उसके दो पड़ोसी से प्रतिभूति पत्र भरवाये जायें. इस संबंध में जारी निर्देशों की पालना करने के लिए पाबन्द करें. निगरानी दलों की कार्यप्रणाली को और पुख्ता करें. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि, बाहर से आने वाले प्रवासी की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच निर्धारित मानक दंडों के अनुरूप हो. बाहर से आने वाला कोई भी प्रवासी इधर-उधर घूमता नहीं रहे. यदि ऐसी स्थिति पाया जाये तो उसके विरूद्ध संवेदनशील होकर कानूनी कार्रवाई की जाये.
ये पढ़ें: Special: लॉकडाउन में थड़ियों पर लगा ताला, अब नहीं होती 'चाय' की 'चुस्की' के साथ 'चर्चा'
साथ ही जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारियों को मनरेगा में प्रति ग्राम पंचायत औसतन 200 श्रमिकों को रोजगार देने और आगामी 1 मई से काश्तकारों के फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने मनरेगा के तहत एक गांव, चार काम योजना के लिए श्रमिकों को नियोजित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष ने भी विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिये.
ये पढ़ें: भीलवाड़ा के बाद जैसलमेर ने दिखाया कोरोना के खिलाफ दम, 35 में से 30 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे
एसपी ने कहा कि महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और बच्चों के प्रति शालीनता से व्यवहार करने, यदि कोई व्यक्ति भूखा मिले तो उसके लिए भोजन के प्रबन्ध करें. होम क्वारेंटाईन वाले व्यक्ति को समझाईश के जरिये निर्देशों की पालना करने हेतु जागरूक करने की बात कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर पूरी सतर्कता बरते. कोई भी व्यक्ति बगैर स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच, बिना रजिस्ट्रेशन के जिले में प्रवेश नहीं कर पाये.