जालोर. जिले में बीते साल हुई ज्यादा बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के भवनों की तात्कालिक मरम्मत के लिए राज्य आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से राज्य आपदा मोचन निधि से जिले के 200 स्कूल भवनों के लिए 299.76 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई हैं. इन कार्यों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेन्सी होगी.
जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में मानसून साल 2020 संवत 2077 में अत्यधिक वर्षा के कारण शिक्षा विभाग की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों प्राथमिक और माध्यमिक शाला भवनों की तात्कालिक मरम्मत के लिए मुख्य जिला शिक्षाधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत स्वीकृति के लिए आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग को भेजे गए थे.
उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से जालोर जिले में क्षतिग्रस्त 200 शाला भवनों की मरम्मत के लिए 299.76 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. जिसके अंतर्गत जालोर तहसील के 41, आहोर के 14, सायला के 33, भीनमाल के 27, रानीवाड़ा के 12, जसवंतपुरा के 15 और सबसे अधिक सांचोर के 58 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत की जाएगी.
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के लिए पूर्व में कार्यकारी एजेन्सी एसडीएमसी और एसएमसी थी, लेकिन अब आपदा प्रबंधन सहायता विभाग से प्राप्त अनुमोदन अनुसार उक्त कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी विद्यालय से संबंधित ग्राम पंचायत मार्फत पंचायत समिति होंगी. जिले में शिक्षा विभाग के स्वीकृत कार्यों की मरम्मत अब शीघ्र ही संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से की जाएगी.
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जालोर में लगी धारा 144...
जालोर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई थी. उसको आगे भी बरकरार रखने के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू करवा दी है.
जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत पूर्व में लगाई हुई थी. अब वापस कोरोना के नए प्रजाति के सामने आने और नए साल के जश्न पर होने वाली आतिशबाजी और पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए आगामी आदेश तक बरकरार रखने के आदेश दिए है.
उन्होंने बताया कि बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवम्बर को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.