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गाड़ियों पर अनावश्यक कुछ भी लिखवाना पड़ सकता है महंगा, हो सकती है कानूनी कार्रवाई - traffic rule news

अब गाड़ियों पर अनावश्यक कुछ भी लिखना या लिखवाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जालोर पुलिस सख्ती से इस कानून को लागू कर रही है. जिसमें ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Jalore police traffic rule, जालोर पुलिस यातायात नियम
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Published : Sep 4, 2019, 2:31 AM IST

जालोर. जो लोग अपने निजी वाहनों पर स्वयं की जाति सहित कुछ भी अनावश्यक लिखवाते हैं अब सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कानून लागू कर रही है. इसके लिए राजस्थान पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर सभी रेंज आईजी और जिले के पुलिस अधीक्षक को यह नियम लागू करने के आदेश दिए है.

गाड़ियों पर अनावश्यक कुछ भी लिखवाना पड़ सकता है महंगा

इस आदेश के बाद जिले में भी पुलिस ने सख्ती से नया नियम लागू कर दिया है. एडिशनल एसपी बींजाराम मीणा ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद जिले में भी यह नियम लागू कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों का पालन करते हुए जालोर पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टाक ने भी जिले में सख्ती से कानून जारी करने के लिए सभी थानों को निर्देश दे दिए हैं.

पढ़ेंः जालोरः किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे विधायक...राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बींजाराम मीणा ने बताया कि जिले में अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहनों पर स्वयं की जाति या नाम या संगठन में पद का नाम या फिर वो भूतपूर्व पद या अपने गांव का नाम नहीं लिख सकता. ऐसा करता हुआ अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जालोर. जो लोग अपने निजी वाहनों पर स्वयं की जाति सहित कुछ भी अनावश्यक लिखवाते हैं अब सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कानून लागू कर रही है. इसके लिए राजस्थान पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर सभी रेंज आईजी और जिले के पुलिस अधीक्षक को यह नियम लागू करने के आदेश दिए है.

गाड़ियों पर अनावश्यक कुछ भी लिखवाना पड़ सकता है महंगा

इस आदेश के बाद जिले में भी पुलिस ने सख्ती से नया नियम लागू कर दिया है. एडिशनल एसपी बींजाराम मीणा ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद जिले में भी यह नियम लागू कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों का पालन करते हुए जालोर पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टाक ने भी जिले में सख्ती से कानून जारी करने के लिए सभी थानों को निर्देश दे दिए हैं.

पढ़ेंः जालोरः किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे विधायक...राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बींजाराम मीणा ने बताया कि जिले में अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहनों पर स्वयं की जाति या नाम या संगठन में पद का नाम या फिर वो भूतपूर्व पद या अपने गांव का नाम नहीं लिख सकता. ऐसा करता हुआ अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Intro:पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशो की पालना करते हुए जालोर पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टाक ने भी जालौर जिले में सख्ती से पेश आने के लिए सभी थानों को निर्देश दे दिए।



Body:अब गाड़ियों पर अनावश्यक कुछ भी लिखना पड़ेगा महंगा, पुलिस कर रही है सख्ती से कानून लागू
जालोर
प्रदेश में अब निजी वाहनों पर स्वयं की जाति सहित कुछ भी अनावश्यक लिखना महंगा पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने आज एक आदेश जारी कर सभी रेंज आईजी व जिले के पुलिस अधीक्षक को यह नियम लागू करने व ऐसा पाया जाने पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जालोर जिले में भी पुलिस ने सख्ती से नया नियम लागू कर दिया। एडिशनल एसपी बींजाराम मीणा ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद जिले में भी यह नियम लागू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस सहित जिले के सभी थानों को आदेश की पालना करने के निर्देश दे दिए गए है। उन्होंने बताया कि जिले में अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहनों पर स्वयं की जाति या नाम या संगठन में पद का नाम या फिर वो भूतपूर्व पद या अपने गाँव का नाम नहीं लिख सकते और ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बाईट- बींजाराम मीणा, एडिशनल एसपी जालोर



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