जैसलमेर. लॉकडाउन 3.0 जो देशभर में आगामी 17 मई तक लागू रहेगा, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में ग्रीन और ऑरेंज जॉन में जहां शराब और पान की दुकानों को राहत देकर खोलने की छूट दी गई है, वहीं राजस्थान सरकार ने केंद्र द्वारा जारी गाइड लाइन में परिवर्तन करते हुए शराब की बिक्री पर तो छूट दी है, परन्तु पान, तम्बाकू प्रोडक्ट पर रोक लगाई है. ऐसे में जैसलमेर में भी पान की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा और इनका संचालन नहीं होगा.
कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को आयोजित हुई जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक किरण कंग ने लॉकडाउन 3.0 को लेकर जारी राज्य सरकार की गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए बताया कि जिले में पान की दुकानें बंद रहेंगी.
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साथ ही किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकेगी, लेकिन शराब की दुकानें जारी दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंस का पालना के साथ खोली जाएगी. पुलिस अधीक्षक कंग ने बताया कि शराब की दुकानें खुलेगी लेकिन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए केवल एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकेंगे. साथ ही केवल व्यक्तिगत दुकानें ही खोली जाएगी.