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चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी...4 प्रतिष्ठानों को नोटिस - Medical department action

जैसलमेर में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिला मुख्यालय पर 8 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. जिनमें से एक प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चावल का नमूना लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया.

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चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थो के खिलाफ कार्रवाई
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Published : Feb 11, 2021, 10:42 PM IST

जैसलमेर. जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान पिछले कुछ समय से चल रहा है. जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कमलेश के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई लगातार की जा रही है. इसी संदर्भ में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया ने जिला मुख्यालय पर अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियत्रंण के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए.

गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिला मुख्यालय पर आठ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनमें से एक प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चावल का नमूना लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया. साथ ही साफ-सफाई नहीं रखने के कारण मौके पर ही नियम 35ए के तहत 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया और 3 प्रतिष्ठानों के खिलाफ बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के खाद्य कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32(1) के तहत कार्रवाई की.

पढ़ें- जैसलमेर के मरु महोत्सव को मंजूरी, बिखरेगी विविध रंगों की छटा

साथ ही मौके पर 25 किलो खराब आलू का नष्टीकरण करवाया गया. इस दौरान खाद्य कारोबार कर रहे लोगों से अपील कर कहा गया कि खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर ही खाद्य कारोबार करें, अन्यथा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के कारोबार करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

जैसलमेर. जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान पिछले कुछ समय से चल रहा है. जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कमलेश के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई लगातार की जा रही है. इसी संदर्भ में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया ने जिला मुख्यालय पर अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियत्रंण के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए.

गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिला मुख्यालय पर आठ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनमें से एक प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चावल का नमूना लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया. साथ ही साफ-सफाई नहीं रखने के कारण मौके पर ही नियम 35ए के तहत 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया और 3 प्रतिष्ठानों के खिलाफ बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के खाद्य कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32(1) के तहत कार्रवाई की.

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साथ ही मौके पर 25 किलो खराब आलू का नष्टीकरण करवाया गया. इस दौरान खाद्य कारोबार कर रहे लोगों से अपील कर कहा गया कि खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर ही खाद्य कारोबार करें, अन्यथा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के कारोबार करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

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